रेगुलेटरी कमीशन बिजली सप्लाई कोड में कर सकता है बदलाव
punjabkesari.in Monday, Nov 01, 2021 - 01:30 PM (IST)
चंडीगढ़ (शर्मा): पंजाब स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन पंजाब सरकार के जल सप्लाई और सेनिटेशन विभाग को बिजली के बिल अदा करने के लिए समय सीमा में वृद्धि के रूप में राहत प्रदान करना चाहता है। इस संबंध में फैसला लेने से पहले एक निश्चित प्रक्रिया को पूरा करना होगा। प्राप्त जानकारी के अनुसार पंजाब सरकार के जल सप्लाई और सेनिटेशन विभाग ने पिछले सिंतबर महीने में रेगुलेटरी कमीशन को विनती की थी कि राज्य के ग्रामीण और पंचायत स्तर की जल सप्लाई योजनाओं के बिजली बिल पॉवरकाम के पास जमा करवाने के लिए मौजूदा 15 दिन की समय सीमा को एक महीने तक बड़ा दिया जाए, जिससे इन योजनाओं के लिए निर्विघ्न बिजली सप्लाई यकीनी रह सके। कमीशन ने माना कि इसलिए बिजली सप्लाई कोड में संशोधन की जरूरत होगी।
कमीशन ने विभाग की उक्त विनती को स्यू मोटो पटीशन के रूप में कंसिडर करते हुए अपने दफ्तर से स्टाफ पेपर तैयार कर सप्लाई कोड में संशोधन की व्यवस्था करने के निर्देश दिए। दफ्तर की तरफ से तैयार किए गए इस प्रस्ताव पर अब कमीशन ने आम लोगों और सभी संबंधित पक्षों से 8 नवंबर तक ऐतराज और सुझाव मांगे हैं। इसके बाद कमीशन मामले पर 9 नवंबर को सुनवाई कर अंतिम फैसला लेगी।
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