लुधियाना में वाहन खरीददारों को बड़ी राहत, RC के लिए नहीं काटने पड़ेंगे दफ्तरों के चक्कर

punjabkesari.in Friday, Oct 23, 2026 - 03:37 PM (IST)

लुधियाना (राज): महानगर में नया वाहन खरीदने वाले ग्राहकों को आरसी (Registration Certificate) के लिए अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। जिला लुधियाना के रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी (RTA) कार्यालय में रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर/सक्रेटरी, आरटीए लुधियाना की अध्यक्षता में जिले की सभी अधिकृत वाहन डीलरशिप्स के प्रतिनिधियों के साथ एक उच्चस्तरीय बैठक आयोजित की गई। 

बैठक में जनता की सहूलियत और पूरी व्यवस्था के विकेंद्रीकरण को ध्यान में रखते हुए यह बड़ा फैसला लिया गया कि अब वाहनों की आरसी प्रिंटिंग का पूरा काम डीलरशिप (शोरूम) स्तर पर ही संपन्न किया जाएगा। इसके साथ ही प्रशासन ने बिना नंबर के 'Applied For' वाहन बेचने और बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट (HSRP) गाड़ी की डिलीवरी देने वाले डीलरों पर भारी जुर्माना लगाने और लाइसेंस रद्द करने की सीधी चेतावनी दी है।

डीलरशिप स्तर पर होगी आरसी प्रिंटिंग, पारदर्शिता और त्रुटिहीन प्रक्रिया अनिवार्य

बैठक के मुख्य एजेंडे के तहत औपचारिक रूप से यह निर्णय लिया गया कि वाहनों के पंजीकरण प्रमाणपत्र (RC) की प्रिंटिंग प्रक्रिया अब सीधे संबंधित वाहन डीलरशिप पर होगी। आरटीओ अधिकारियों ने सभी डीलरशिप प्रतिनिधियों को सख्त निर्देश दिए कि आरसी प्रिंटिंग का पूरा कार्य कानूनी रूप से पारदर्शी, सही और पूरी तरह त्रुटिहीन होना चाहिए। यह प्रक्रिया मोटर वाहन अधिनियम 1988 (Motor Vehicles Act, 1988) और केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 (CMVR, 1989) के तय नियमों के पूर्ण अनुरूप होनी चाहिए। डेटा मिसमैच, छेड़छाड़ या किसी भी प्रक्रियात्मक गड़बड़ी को बेहद गंभीरता से लिया जाएगा। ऐसी स्थिति में डीलरशिप की लॉगिन आईडी/क्रेडेंशियल्स तुरंत सस्पेंड कर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू की जाएगी। भविष्य के ऑडिट और विभागीय वेरिफिकेशन के लिए प्रत्येक डीलर को अपने परिसर में प्रिंट की गई सभी आरसी का विधिवत रिकॉर्ड और लॉग मेंटेन करना अनिवार्य होगा।

'Static IP Address' लेना अनिवार्य

आरसी प्रिंटिंग के इस नए बदलाव को सुरक्षित और पारदर्शी बनाने के लिए सभी डीलरशिप्स के लिए 'स्टैटिक आईपी एड्रेस' (Static IP Address) लेना अनिवार्य कर दिया गया है। प्रशासन ने दो-टूक कहा कि आरसी पंचिंग और प्रिंटिंग की ऑनलाइन प्रक्रिया केवल उन्हीं डीलरशिप्स के परिसरों में एक्टिव की जाएगी जिनके पास अपने इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर (ISP) से स्वीकृत वैध और एक्टिव स्टैटिक आईपी कॉन्फ़िगरेशन होगा। जब तक डीलरशिप इस तकनीकी नियम का पालन नहीं करेगी, तब तक उसे आरसी से जुड़ा कोई भी कार्य करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

गाड़ी की पूरी कीमत जितना हो सकता है चालान

बैठक के दौरान कुछ डीलरों द्वारा ग्राहकों को बिना वैध रजिस्ट्रेशन केवल 'Applied For' (AF) लिखकर गाड़ियां सड़क पर उतारने की गैर-कानूनी प्रथा पर गहरा ऐतराज जताया गया। आरटीए ने स्पष्ट किया कि बिना पूर्ण और वैध रजिस्ट्रेशन के किसी भी ग्राहक को वाहन सौंपना मोटर वाहन अधिनियम के तहत गंभीर और गैर-कानूनी अपराध है। नियमों का उल्लंघन करने पर भारी-भरकम जुर्माना और चालान किया जाएगा। यह चालान राशि वाहन की कुल इनवॉइस वैल्यू (गाड़ी की कुल कीमत) तक हो सकती है। जानबूझकर बार-बार उल्लंघन करने वाले डीलरों की आधिकारिक मान्यता तत्काल प्रभाव से रद्द या निलंबित कर दी जाएगी और आपराधिक मुकद्दमा दर्ज करवाया जाएगा।

HSRP प्लेट लगे बिना शोरूम से नहीं निकलेगा वाहन

केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के नियम 50 का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करते हुए निर्देश दिए गए कि हर वाहन पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (HSRP) लगने के बाद ही उसे ग्राहक को डिलीवर किया जाए। बिना HSRP किसी भी गाड़ी की डिलीवरी पूरी तरह प्रतिबंधित है। बैठक के अंत में आरटीओ कार्यालय ने कहा कि आरसी प्रिंटिंग की इस नई प्रणाली को सुचारू रूप से लागू करने के लिए यदि किसी भी डीलर को तकनीकी सहायता, मार्गदर्शन या स्पष्टीकरण की आवश्यकता हो, तो वे कार्यदिवसों में आरटीए दफ्तर लुधियाना से संपर्क कर सकते हैं। प्रशासन ने सभी डीलरों को इन आदेशों को पूरी गंभीरता से लागू करने की हिदायत दी है और स्पष्ट किया है कि लापरवाही बरतने पर बिना किसी पूर्व नोटिस के सीधी प्रशासनिक व दंडात्मक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

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News Editor

Kamini

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