पंजाब के इस जिले में लोगों के एकत्र होने पर लगी रोक! जानें क्या है पूरा मामला
punjabkesari.in Friday, Mar 21, 2025 - 03:49 PM (IST)

गुरदासपुर (विनोद): डॉ. हरजिंदर सिंह बेदी, अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, गुरदासपुर ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 6 अप्रैल 2025 को जिला गुरदासपुर में स्कूल ऑफ एमिनेंस और मेरिटोरियस स्कूलों के लिए प्रवेश परीक्षा के लिए तहसील स्तर पर स्थापित परीक्षा केन्द्रों के आसपास 100 मीटर की परिधि में लोगों के एकत्र होने पर प्रतिबंध लगाई है, लेकिन यह आदेश उन व्यक्तियों पर लागू नहीं होगा जो इन परीक्षाओं में ड्यूटी पर होंगे। यह आदेश एकतरफा पारित किया गया है और समस्त आम जनता को संबोधित है। यह परीक्षा सुबह 11 से दोपहर 2 बजे तक विभिन्न परीक्षा केन्द्रों में होगी।
अपने शहर की खबरें Whatsapp पर पढ़ने के लिए Click Here