संगरूर लोकसभा उपचुनावः रिटर्निंग अधिकारी ने किए पुख्ता प्रबंध

punjabkesari.in Monday, Jun 20, 2022 - 10:53 AM (IST)

चंडीगढ़ (शर्मा): लोकसभा क्षेत्र-12 संगरूर के रिटर्निंग अधिकारी जतिंद्र जोरवाल ने बताया कि क्षेत्र में चुनाव संबंधी सभी तैयारियां कर ली गई हैं और उपचुनाव को स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्वक ढंग के साथ करवाने के मद्देनजर सभी प्रबंध किए जा रहे हैं। रिटर्निंग अफसर ने बताया कि लोकसभा क्षेत्र-संगरूर के सभी 9 विधानसभा क्षेत्रों की सरकारी मशीनरी 24 घंटे काम कर रही है, जिससे शांतमयी, स्वतंत्र और निष्पक्ष ढंग के साथ चुनाव को पूरा किया जा सके।
 
उन्होंने बताया कि क्षेत्र में कुल 15,69,240 वोटर हैं जिनमें 8,30,056 पुरुष, 7,39,140 महिलाएं और 44 ट्रांसजैंडर शामिल हैं। उन्होंने कहा कि इस उपचुनाव के लिए कुल 16 उम्मीदवार (13 पुरुष और 3 महिलाएं) मैदान में हैं। संगरूर लोकसभा क्षेत्र में 23 जून को सुबह 8 से शाम 6 बजे तक वोटिंग होगी, जबकि वोटों की गिनती 26 जून को होगी। जोरवाल ने कहा कि वोटरों को लुभाने के लिए शराब, नशीले पदार्थों और पैसों के वितरण की घटनाओं को रोकने के लिए समूह ए.आर.ओज और पुलिस अधिकारियों की तरफ से पैनी नजर रखी जा रही है और सूचना या शिकायत मिलने पर तुरंत छापेमारी की जाएगी। उन्होंने यह भी बताया कि चुनाव के मद्देनजर 21 जून को शाम 6 बजे से 23 जून वोट डालने तक क्षेत्र में मुकम्मल ड्राई-डे घोषित किया गया है और इस दौरान शराब की बिक्री पर मुकम्मल पाबंदी रहेगी।

रिटर्निंग अधिकारी ने यह भी बताया कि आखिरी 48 घंटों संबंधी स्टैंडर्ड ऑप्रेटिंग प्रोसीजर (एस.ओ.पी.) 21 जून शाम 6 बजे से लागू हो जाता है। उन्होंने कहा कि आदर्श चुनाव आचार संहिता के मैनुअल के उपबंधों के अनुसार, आखिरी 48 घंटे के दौरान चुनाव मामलों के अंतर्गत संबंधित पोलिंग क्षेत्र में चुनाव के संबंध में किसी भी सार्वजनिक मीटिंग/इकट्ठ को बुलाने/चल रहे में उपस्थित होने, शामिल होने या संबोधित करने की मनाही है, यह पाबंदी 48 घंटों से चुनाव समाप्ति के लिए निश्चित घंटे के खत्म होने तक की मियाद के दौरान है। हालांकि, 48 घंटों की मनाही की मियाद के दौरान सिनेमाटोग्राफ, टैलीविजन या अन्य ऐसे उपकरण का प्रयोग करके किसी भी चुनाव मामले को प्रदर्शित करने पर मनाही लागू होगी। उन्होंने कहा कि बिना मंजूरी के भीड़ों पर भी पाबंदी होगी और साइलैंस पीरियड के दौरान सार्वजनिक मीटिंगें करने पर भी रोक होगी, जो कि उपचुनाव से संबंधित क्षेत्रों/हलकों में लागू होगी।

जिक्रयोग्य है कि भारत निर्वाचन आयोग की हिदायतों अनुसार, पंजाब सरकार ने 23 जून को उपचुनाव के मद्देनजर संबंधित विधानसभा क्षेत्रों में छुट्टी का ऐलान किया है जिससे वोटरों को अपने वोट के अधिकार का प्रयोग करने की सुविधा दी जा सके। लोक प्रतिनिधित्व एक्ट, 1951 की धारा 135 बी के उपबंधों अनुसार, औद्योगिक अदारों, व्यापारिक अदारों, दुकानों और संस्थाओं के कर्मचारियों को 23 जून को लोकसभा क्षेत्र-संगरूर में वोटों वाले दिन तनख्वाह समेत छुट्टी होगी।

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News Editor

Urmila

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