बिना तलाक BF के साथ रहने के लिए मांगी सुरक्षा, हाईकोर्ट ने सुना दी ये सजा

punjabkesari.in Saturday, Jan 30, 2021 - 02:13 PM (IST)

पंजाब: पंजाब के पटियाला से एक ऐसा मामला सामने आया है जहां हाईकोर्ट ने सुरक्षा मांगने पर याचिका दायर करने वाले पर ही 25 हजार रुपए का जुर्माना लगा दिया। दरअसल, पटियाला निवासी महिला ने याचिका दायर की थी कि उसे तथा उसके प्रेमी को पति और ससुराल से खतरा है, जिस कारण उसे सुरक्षा दी जाए। याचिका में महिला ने लिखा कि उसकी शादी गुरजीत सिंह से हुई है और उनके तीन बच्चे भी हैं। इसी बीच वह 6 महीने से सुखविंदर सिंह से प्यार करने लगी हैं। जिसके बाद उसे और उसके प्रेमी दोनों की जान को खतरा है। उसका पति प्रेम संबंधों के चलते उनको मार सकता है, ऐसे में उसे अदालत की तरफ से मिलने वाली सुरक्षा दी जाए। 

बिना तलाक अपने प्रेमी के साथ रहने की इस याचिका को हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है। इसी के साथ महिला पर  25 हजार रुपए जुर्माना लगाने के सख्त आदेश दिए है। अदालत ने इस मामले में कहा कि अपवित्र रिश्ते को लेकर महज शक के चलते यह याचिका दायर की गई है, जिसका कोई भी ठोस सबूत नहीं है ऐसे में इसे बिलकुल भी मंजूर नहीं किया जा सकता। इसी के चलते पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के जस्टिस ने महिला को फटकार लगाते हुए उसे 25 हजार का जुर्माना जल्द ही जमा करवाने के निर्देश दिए गए है।


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Tania pathak

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