मोहाली में विवाह समागमों के लिए खास दिशा-निर्देश हुए जारी

punjabkesari.in Friday, Sep 25, 2020 - 03:26 PM (IST)

मोहाली (प्रदीप): ज़िला मैजिस्ट्रेट साहिबजादा अजीत सिंह नगर में विवाह समागमों के लिए खास दिशा-निर्देश जारी किये गए हैं। गिरिश दयालन आईएएस ने फ़ौजदारी विवरण संहिता 1973 (1974 का एक्ट नंबर 2) की धारा 144 अधीन प्राप्त हुई शक्तियों का प्रयोग करते जिला साहिबज़ादा अजीत सिंह नगर में स्थित मैरिज पैलेसों में विवाह या ओर समागमों में आम लोगों के हथियार लेकर आने पर मनाही के निर्देश जारी किये गए हैं।

यह भी निर्देश जारी किये गए हैं कि यदि कोई व्यक्ति मैरिज पैलेस में विवाह के समय हथियार लेकर आता है तो पैलेस के मालिक स्थानीय पुलिस को तुरंत सूचित करेगा। यह निर्देश 21 नवंबर 2020 तक जिला साहिबज़ादा अजीत सिंह नगर में लागू रहेंगे। 


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Tania pathak

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