राज्य सरकार ने NGT से कहा-''पंजाब में पटाखों पर प्रतिबंध लगाने की जरूरत नहीं''
punjabkesari.in Sunday, Nov 08, 2020 - 09:48 AM (IST)
नई दिल्ली: पंजाब सरकार ने राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एन.जी.टी.) को बताया कि पटाखों के इस्तेमाल पर प्रतिबंध की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि राज्य का कोई भी हिस्सा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एन.सी.आर.) में नहीं आता है। सरकार ने कहा कि अमृतसर, लुधियाना, मंडी गोबिंदगढ़, पटियाला, जालंधर और खन्ना में सतत् परिवेशी वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशन (सी.ए.एक्यू.एम.एस.) स्थापित किए गए हैं और अगस्त में वायु गुणवत्ता सूचकांक (ए.क्यू.आई.) अच्छे स्तर पर रहा।
उसने कहा कि पंजाब सरकार ने रा’य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के माध्यम से विभिन्न समाचारपत्रों में सार्वजनिक नोटिस जारी कर दीवाली, गुरुपर्व, क्रिसमस और नए साल के दौरान पटाखे फोडऩे की अवधि संबंधी प्रतिबंध लगाए हैं। राज्य सरकार ने कहा कि उपरोक्त तथ्यों के मद्देनजर और कोविड-19 महामारी की पृष्ठभूमि में इस मामले पर गहन विचार के बाद विनम्रता से यह अवगत कराया जाता है कि पंजाब में पटाखों के उपयोग पर प्रतिबंध की आवश्यकता नहीं है।
एन.जी.टी. ने इस मामले में अपने आदेश को सुरक्षित रख लिया और कहा कि इसे 9 नवम्बर तक उसकी वैबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा। अधिकरण संतोष गुप्ता के माध्यम से दायर की गई भारतीय सामाजिक जिम्मेदारी नैटवर्क की याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें एन.सी.आर. में पटाखों से होने वाले प्रदूषण के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई थी।
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