पंजाब: Hotel व Marriage Palace के मालिकों को जारी हुए सख्त निर्देश, अब करना होगा ये काम
punjabkesari.in Friday, Mar 22, 2024 - 06:27 PM (IST)
लुधियाना: महानगर में होटल व मैरिज पैलेसों के मालिकों को नए निर्देश जारी हुई हैं। जिला चुनाव अधिकारी-सह- डिप्टी कमिश्नर साक्षी साहनी ने शुक्रवार को होटल और मैरिज पैलेसों के मालिकों को अपनी बुकिंग की रिपोर्ट रोजाना चुनाव कार्यालय में जमा करने का निर्देश दिया।
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डीसी साहनी ने अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर अनमोल सिंह धालीवाल, सहायक कमिश्नर कृष्ण पाल राजपूत के साथ यहां बचत भवन में बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर आदर्श आचार संहिता लागू कर दी गई है। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन द्वारा आदर्श आचार संहिता के दौरान राजनीतिक गतिविधियों पर नजर रखने के लिए होटलों और मैरिज पैलेसों की बुकिंग पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी।
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उन्होंने कहा कि सभी मैरिज पैलेसों और होटलों को प्रतिदिन अपनी बुकिंग से संबंधित जानकारी प्रशासन को देनी होगी। किसी भी राजनीतिक समारोह के लिए प्रत्येक लेनदेन को रिकॉर्ड में लाना होगा और ऐसे समारोहों का भुगतान अनिवार्य रूप से चेक के माध्यम से किया जाना चाहिए। इन समारोहों के बारे में प्रशासन को पहले से सूचित किया जाना चाहिए और ऐसे अवसरों पर अनुमति लेनी चाहिए। इस बैठक दौरान सभी ने प्रशासन को पूर्ण सहयोग देने का भरोसा दिया है।
एक अन्य बैठक में, जिला निर्वाचन अधिकारी ने यह भी कहा कि जिला प्रशासन लोकसभा चुनाव से पहले मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए शराब के उपयोग को रोकने के लिए दैनिक आधार पर शराब गोदामों के सीसीटीवी फुटेज की निगरानी करेगा। गोदाम से उचित लाइसेंस या परमिट के बिना कोई भी शराब जारी नहीं की जानी चाहिए। उन्होंने शराब की दुकानों को कूपन या टोकन के आधार पर शराब बेचने के खिलाफ भी चेतावनी दी। अंग्रेजी और भारत निर्मित (देसी) शराब और बीयर का दैनिक रिकॉर्ड चुनाव कार्यालय में जमा करना होगा।
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