सरकारी नियमों को ताक पर रख उड़ाई जा रही धज्जियां, इलाके में चल गया पीला पंजा
punjabkesari.in Thursday, Mar 27, 2025 - 03:12 PM (IST)

दीनानगर (हरजिंदर सिंह गोराया) : अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर (जनरल) डॉ. हरजिंदर सिंह बेदी द्वारा जारी आदेशों के बाद पंजाब सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार जिला प्रशासन की टीमों द्वारा अनाधिकृत कालोनियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। इस कड़ी में आज ड्यूटी मजिस्ट्रेट गुरजिंदर सिंह सरोया के नेतृत्व में रितिका अरोड़ा, जिला नगर योजनाकार गुरदासपुर टीम द्वारा पुनीत डिगरा, सहायक नगर योजनाकार, दविंदरपाल सिंह, जूनियर इंजीनियर और जिला प्रशासन/रेगुलेटरी विभाग की संयुक्त टीम ने दीनानगर के गांव समुचक में पापरा एक्ट 1995 का उल्लंघन कर अस्तित्व में आई एक अनाधिकृत कॉलोनी को जेसीबी मशीन से ध्वस्त कर दिया।
इस संबंध में जानकारी देते हुए अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर (जी) डॉ. हरजिंदर सिंह बेदी ने बताया कि दीनानगर के गांव समुचक में विकसित अनाधिकृत कॉलोनी के खिलाफ पापरा एक्ट-1995 के तहत नोटिस जारी कर तोड़फोड़ की कार्रवाई की गई है, क्योंकि अनाधिकृत कॉलोनियों के मालिक सरकार की हिदायतों को नजरअंदाज कर सरकारी नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं।
उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि पापरा (PAPRA) अधिनियम-1995 के संशोधन 2024 के अनुसार, अनधिकृत कॉलोनी काटने वाले व्यक्ति को 5 से 10 साल की कैद और 25 लाख रुपये से 5 करोड़ रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। उन्होंने बताया कि इसके अलावा रेगुलेटरी विंग द्वारा समय-समय पर गुरदासपुर जिले में विकसित की जा रही अनाधिकृत कालोनियों व निर्माणों की जांच कर संबंधित एक्ट के तहत नोटिस जारी कर काम रुकवाकर संबंधित थाना प्रभारी को अगली कानूनी कार्रवाई करने के लिए कहा जा रहा है।
अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर डॉ. हरजिंदर सिंह बेदी ने आम जनता से अपील की है कि वे सरकार द्वारा अप्रूव न की गई अवैध कालोनियों में प्लाट न खरीदें तथा किसी भी कालोनी में प्लाट खरीदने से पहले कालोनी मालिक से सरकारी मंजूरी अवश्य लें ताकि उनकी संपत्ति को नुकसान न पहुंचे तथा उन्हें किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। पुडा क्षेत्र में 19 मार्च 2018 से पहले जिन भी अनाधिकृत कालोनियों के लिए आवेदन किया गया है, वे तुरंत जरूरी दस्तावेज जमा करवाकर अपनी कालोनियों को नियमित करवा लें, अन्यथा उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि यदि कोई भी कालोनाइजर/प्रमोटर विभाग की मंजूरी के बिना कोई निर्माण कार्य करता है तो उसके खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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