राजनीतिक आका को खुश करने पर थानेदार को कोर्ट का झटका, दिए ये निर्देश
punjabkesari.in Monday, Apr 17, 2023 - 08:33 PM (IST)

जालंधर (नरेन्द्र मोहन): अपने राजनीतिक आकाओं को खुश करने के चक्कर में थानेदार गच्चा खा गया। हाईकोर्ट ने अबोहर के एक थानेदार को एक लाख रुपए का जुर्माना ठोका है। आरोप है कि उक्त थानेदार ने पूर्व की कांग्रेस सरकार के काल में अबोहर क्षेत्र में कांग्रेस के एक बड़े नेता को खुश करने के चक्कर में अकाली नेता को एक मामले में हथकड़ी लगा कर पूरे बाज़ार में घुमाया था। मामला अकाली नेता की अवमानना का बना। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने अकाली नेता द्वारा दायर एक अवमानना याचिका पर फैसला सुनाते हुए अबोहर क्षेत्र के बहावाला पुलिस थाना के प्रभारी बलविंदर सिंह टोहरी को एक लाख रुपए का जुर्माना मौके पर ही अदा करने के आदेश जारी किए हैं।
याचिकाकर्ता अकाली दल के अबोहर के सर्किल अध्यक्ष सुरेश सतीजा ने अपनी शिकायत में हाईकोर्ट को बताया कि वर्ष जून 2018 में थाना सिटी बहाव वाला के तत्कालीन प्रभारी बलविंद्र सिंह टोहरी ने कांग्रेस के तत्कालीन प्रांतीय प्रधान सुनील जाखड़ के इशारे पर उसके खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत थाना सिटी बहाववाला में मुकदमा दर्ज किया। याचिका में उन्होंने कहा कि इसी मामले को लेकर थाना प्रभारी बलविंद्र सिंह टोहरी ने उन्हें जांच के नाम पर हथकड़ी लगाकर सरेआम बाजार में घुमाया। जिससे एक ओर तो टोहरी ने माननीय न्यायालय के निर्देशों की अवहेलना की, वहीं दूसरी ओर राजनीतिक इशारे पर उनकी प्रतिष्ठा को धूमिल करने का प्रयास किया गया। इस घटना के बाद सतीजा ने पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर की।
इसी मामले की सुनवाई करते हुए करीब एक माह पूर्व हाईकोर्ट के न्यायाधीश ने टोहरी को एक माह का समय देते हुए पीड़ित को एक लाख रुपए अदा कर समझौता करने के मौखिक आदेश दिए। लेकिन पीड़ित सुरेश सतीजा ने एक लाख रुपए लेने से स्पष्ट मना कर करते हुए इस राशि को माननीय पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा संचालित इंप्लाइज वेलफेयर एसोसिएशन को देने की इच्छा जाहिर की। पीड़ित द्वारा की गई अपील को स्वीकार कर न्यायाधीश ने 12 अप्रैल 2023 को उक्त याचिका का निपटारा करते हुए टोहरी को एक लाख रुपए की जुर्माना राशि तुरंत ही अदा करने के निर्देश दिए। जिसे थानेदार टोहरी ने तुरंत जमा करवा दिए।