नाबालिग को मिला इंसाफ, कोर्ट ने आरोपी को सुनाई सजा

punjabkesari.in Friday, Nov 11, 2022 - 02:16 PM (IST)

लुधियाना (स्याल): जिला लुधियाना जहां हजारों नही लाखों की संख्या में प्रवासी मजदूर रहते है, वहां उनके बच्चे बच्चियों की असुरक्षा के मामले बढ़ते जा रहे है। ऐसे में बाल अधिकार वकील योगेश प्रशाद व बाल अधिकार कार्यकर्ता दिनेश कुमार ने जिला लुधियाना में पोक्सो विक्टिम परिवारों को कानूनी सहायता उपलब्ध करवाने का काम किया है।

ऐसा ही एक मामला जून 2021 में थाना डेहलों में दर्ज किया हुआ था, जिसमे विक्टिम परिवार को उनके कहने पर नामी संस्था ने कानूनी सहायता व सपोर्ट पर्सन उपलब्ध कराने की हामी भरी थी, लेकिन संस्था द्वारा विक्टिम परिवार को पूरा इंसाफ दिलाने से पहले ही उनको दी जाने वाली सहायता बंद कर दी गई। इसके बाद भी बाल अधिकार वकील योगेश प्रशाद व बाल अधिकार कार्यकर्ता दिनेश कुमार ने परिवार को हर संभव मदद उपलब्ध कराई और सरकारी वकील बी.डी गुप्ता जी के सहयोग से पोक्सो के एक आरोपी को आई.पी.एस. की धारा 377 और पोक्सो की धारा 6 के तहत 20 साल की कैद व एक लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई है।

ये मामला जून 2021 को उपरोक्त धारा के तहत थाना डेहलों में दर्ज किया गया था और प्राथमिकी पहले दर्ज नहीं की गई थी लेकिन 2 दिनों के बाद प्राथमिकी दर्ज की गई थी, जिसके लगभग एक वर्ष के बाद परिवार को समर्थन देते हुए और निरंतर प्रयास करते हुए उक्त केस में दोषी को सजा करवाई। परिवार ने बताया कि इस दौरान उनको कई प्रकार की समस्याएं आई, लेकिन उक्त एडवोकेट हर बार उनके साथ खड़े रहे और अंत में इंसाफ मिला और आरोपी को अमरजीत सिंह एडीजे की अदालत ने दोषी पाया और सजा सुनाई।

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News Editor

Kamini

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