Ludhiana : 30 सितंबर तक प्रापर्टी टैक्स भरने वालों को मिलेगी इतने प्रतिशत की छूट

punjabkesari.in Monday, Sep 09, 2024 - 09:24 PM (IST)

लुधियाना (हितेश) : मौजूदा वित्तीय वर्ष (2024-25) के लिए 10 प्रतिशत छूट के साथ प्रॉपर्टी टैक्स रिटर्न भरने की अंतिम तारीख 30 सितंबर है। नगर निगम के अधिकारियों ने बताया कि लगभग 1.07 लाख संपत्ति मालिकों ने मौजूदा वित्तीय वर्ष के लिए अभी तक प्रॉपर्टी टैक्स का भुगतान नहीं किया है। वे 30 सितंबर तक टैक्स भरकर 10 प्रतिशत छूट का लाभ ले सकते हैं।

नगर निगम कमिश्नर संदीप ऋषि ने बताया कि निवासी नगर निगम के ज़ोनल सुविधा केंद्रों पर प्रॉपर्टी टैक्स का भुगतान कर सकते हैं। लंबी कतारों से बचने के लिए, निवासी प्रॉपर्टी टैक्स का भुगतान ऑनलाइन भी कर सकते हैं। नगर निगम के अधिकारियों ने आगे बताया कि निवासी 30 सितंबर तक मौजूदा वित्तीय वर्ष के लिए प्रॉपर्टी टैक्स के भुगतान पर 10 प्रतिशत छूट का लाभ ले सकते हैं। 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक टैक्स की अदायगी पर कोई जुर्माना नहीं लगाया जाता है। विभाग द्वारा 1 जनवरी से 31 मार्च तक टैक्स का भुगतान करने पर 10 प्रतिशत जुर्माना लगाया जाता है। यदि निवासी 31 मार्च तक चालू वित्तीय वर्ष के लिए टैक्स का भुगतान नहीं करते हैं तो जुर्माना बढ़ाकर 20 प्रतिशत कर दिया जाता है और 18 प्रतिशत वार्षिक ब्याज भी लगाया जाता है।

नगर निगम कार्यालय शनिवार और रविवार को भी खुले रहेंगे:

नगर निगम कमिश्नर संदीप ऋषि ने बताया कि शहरवासियों को 30 सितंबर से पहले प्रॉपर्टी टैक्स जमा कराने की सुविधा देने के लिए नगर निगम ने शनिवार और रविवार को भी ज़ोनल सुविधा केंद्र खोलने का फैसला किया है। कार्यालयी दिनों के अलावा, नगर निगम सुविधा केंद्र 14 सितंबर (शनिवार), 21 सितंबर (शनिवार), 22 सितंबर (रविवार), 28 सितंबर (शनिवार) और 29 सितंबर (रविवार) को भी खुले रहेंगे।


सबसे ज्यादा पढ़े गए

Content Editor

Subhash Kapoor

Related News