कौन कर रहा है टैक्स चोरी, आप भी सरकार को बता सकते हैं, पढ़ें कैसे होगी शिकायत

punjabkesari.in Wednesday, Jan 13, 2021 - 03:56 PM (IST)

जैतो(रघुनंदन पराशर): टैक्स चोरी पर अंकुश लगाने के लिए ई-गवर्नेंस की ओर एक और कदम बढ़ाते हुए और नागरिकों की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए, सैंट्रल बोर्ड ऑफ डायरैक्ट टैक्सेज (सी.बी.डी.टी.) ने टैक्स चोरी की शिकायतें प्राप्त करने और उन पर कार्रवाई करने के लिए विभाग की ई-फाइलिंग वेबसाइट पर एक स्वचालित समर्पित ई-पोर्टल लॉन्च किया है। 

विदेशी अघोषित संपत्ति के साथ-साथ बेनामी संपत्तियों के बारे में शिकायतें www.incometaxindiaefiling.gov.in/ पर एक लिंक के माध्यम से "टैक्स चोरी की फाइल शिकायत, अघोषित विदेशी संपत्ति व बेनामी संपत्ति" के तहत एक टैक्स चोरी की याचिका दायर कर सकती है। सुविधा उन व्यक्तियों द्वारा शिकायत दर्ज करने की अनुमति देती है जो मौजूदा पैन कार्ड व आधार कार्ड धारक हैं और साथ ही ऐसे व्यक्ति जिनके पास पैन व आधार नहीं है। 

एक ओ.टी.पी. आधारित सत्यापन प्रक्रिया (मोबाइल और/या ईमेल) के बाद, शिकायतकर्ता आयकर अधिनियम, 1961 के उल्लंघन के संबंध में शिकायतें दर्ज कर सकता है, काला धन (अघोषित विदेशी संपत्ति और आय) कर अधिनियम, 1961 का प्रभाव बेनामी लेनदेन अधिनियम (संशोधित रूप में) इस उद्देश्य के लिए डिजाइन किए गए तीन अलग-अलग रूपों में शिकायत के सफल दर्ज होने पर, विभाग प्रत्येक शिकायत के लिए एक अद्वितीय नंबर आवंटित करेगा और शिकायतकर्ता विभाग की वेबसाइट पर शिकायत की स्थिति देख सकेगा। ई-गवर्नेंस के प्रति अपने संकल्प को मजबूत करते हुए, विभाग के साथ बातचीत में आसानी को बढ़ाने के लिए यह ई-पोर्टल आयकर विभाग की एक और पहल है।


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Sunita sarangal

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