नए ट्रैफिक रूल्स: जेल भेजने का प्रावधान का पंजाब सरकार कर सकती विरोध

punjabkesari.in Wednesday, Sep 04, 2019 - 07:47 PM (IST)

जालंधर (धवन): केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए नए ट्रैफिक रूल्स में नियमों की उल्लंघना करने वाले वाहन चालकों को जेल भेजने के प्रावधान का पंजाब सरकार विरोध कर सकती है। इस मामले को लेकर अभी सरकारी स्तर पर कोई फैसला नहीं हुआ है परन्तु माना जा रहा है कि ट्रांसपोर्ट मंत्री रजिया सुल्ताना द्वारा इस मामले को लेकर पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरेन्द्र सिंह से जल्द मुलाकात की जा सकती है।

मुख्यमंत्री से चर्चा के बाद होंगे लागू नए नियम 
सरकारी सूत्रों ने बताया कि यद्यपि ए.डी.जी.पी. ट्रैफिक ने पत्र जारी करके नए ट्रैफिक नियमों को पंजाब में फिलहाल लागू न करने के लिए कहा है परन्तु मुख्यमंत्री स्तर पर अभी नए केंद्रीय ट्रैफिक नियमों को लेकर चर्चा होनी बाकी है। ट्रांसपोर्ट मंत्री रजिया सुल्ताना का मानना है कि नए ट्रैफिक नियम सख्त हैं तथा इसकी आड़ में रिश्वतखोरी को बढ़ावा मिल सकता है इसलिए इस पर गहनता से सरकार को चर्चा करनी होगी। सरकार यह देखना चाहेगी कि कहीं इससे आम जनता की मुश्किलें बढ़ न जाए क्योंकि सख्त नियमों का प्रभाव देकर ट्रैफिक व ट्रांसपोर्ट मुलाजिम जनता का शोषण करना शुरू कर देंगे। 

सरकार में यह प्रभाव चल रहा है कि नए ट्रैफिक नियमों में जेल की सजा का प्रावधान उचित नहीं है। इसकी आड़ में भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलने का अंदेशा है। इसलिए सरकार यह चाहेगी कि चाहे जुर्माने का प्रावधान नए ट्रैफिक नियमों में बरकरार रहे परन्तु जेल की सजा का प्रावधान नहीं होना चाहिए। नए ट्रैफिक नियमों को तोडऩे पर 2 से लेकर 4 वर्ष तक की सजा का प्रावधान किया गया है। 

पंजाब सरकार नहीं चाहती कि जेल की सजा का प्रावधान नए ट्रैफिक नियमों में लागू किया जाए इसलिए संभवत: अगर आने वाले दिनों में नए ट्रैफिक नियमों को राज्य में लागू किया भी जाता है तो उसमें जेल की सजा के प्रावधान को हटा दिया जाएगा। इसलिए ट्रांसपोर्ट मंत्री रजिया सुल्ताना सबसे पहले मुख्यमंत्री अमरेन्द्र सिंह के साथ नए ट्रैफिक नियमों को लेकर बैठक करना चाहती है।  


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Mohit

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