यूनिवर्सिटी ने रोकी छात्रा की स्कॉलरशिप, हाईकोर्ट ने लगाया एक लाख का जुर्माना

punjabkesari.in Saturday, Feb 27, 2021 - 10:24 AM (IST)

चंडीगढ़ (हांडा): पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने एक छात्रा को मिलने वाली स्कॉलरशिप रोकने पर एक लाख का जुर्माना लगाया है। यह राशि याचिकाकर्ता छात्रा को दी जाएगी जिसकी वसूली अगर चाहे तो विश्वविद्यालय लापरवाही बरतने वाले कर्मियों से कर सकता है। हाईकोर्ट ने पंजाबी विश्वविद्यालय के यू.आई.एस.एल. विभाग को भी फटकार लगाई है। हाईकोर्ट ने कहा कि यूनिवर्सिटी की लापरवाही के कारण आर्थिक रूप से कमजोर छात्रा को दो वर्ष तक मानसिक प्रताडऩा झेलनी पड़ी जिसकी एवज में हर्जाना तो यूनिवर्सिटी को भरना ही होगा। 

छात्रा ईशिता उप्पल ने उक्त याचिका दाखिल की थी जिसमें बताया गया था कि उसने वर्ष 2014-15 में 12वीं में टॉप किया था जिसके बाद उसने पंजाबी यूनिवर्सिटी में पांच वर्षीय डिग्री कोर्स यू.आई.एस.एल. में दाखिला लिया था जिसे आर्थिक तंगी के कारण ए.डब्ल्यू.एस. कोटे के तहत स्कॉलरशिप मिली थी लेकिन, चौथे वर्ष यूनिवर्सिटी ने स्कॉलरशिप बंद कर दी क्योंकि बीमार होने के कारण वह एक विषय की परीक्षा नहीं दे पाई थी। 

पंजाब और अपने शहर की अन्य खबरें पढ़ने के लिए हमें Join करें Click Here

अपने शहर की और खबरें जानने के लिए Like करें हमारा Facebook Page Click Here


सबसे ज्यादा पढ़े गए

Content Writer

Tania pathak

Recommended News

Related News