अब नैशनल हाईवे पर भी खड़केगी गलासी

punjabkesari.in Saturday, Jun 24, 2017 - 12:35 PM (IST)

लुधियाना (हितेश): सुप्रीम कोर्ट द्वारा 500 मीटर दायरे में शराब बेचने पर लगाई रोक के चलते 2 महीने से वीरान पड़े हाईवे किनारे स्थित होटलों व मैरिज पैलेसों में अब फिर से गलासी खड़केगी। इसके तहत नियमों में संशोधन करने बारे बिल कैबिनेट के बाद विधानसभा में भी पास कर दिया गया है। कोर्ट ने हाईवे किनारे स्थित ठेकों को यह हवाला देते हुए बंद करवा दिया था कि यहां से शराब पीकर निकलते लोग तेज रफ्तार वाहनों की चपेट में आकर हादसों का शिकार हो रहे हैं। हालांकि इस फैसले के खिलाफ ठेकेदारों व कई जगह सरकार ने पहले हाईकोर्ट व फिर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया, लेकिन राहत नहीं मिली। यही हाल होटल-रैस्टोरैंट व मैरिज पैलेस मालिकों के साथ भी हुआ, जो यह कहकर कोर्ट में गए कि रोक सिर्फ ठेके पर लगी है और उसके नाम पर उन्हें भी बार का लाइसैंस नहीं दिया जा रहा। उस समय तक तो बार लाइसैंस पर स्पष्ट तौर पर रोक नहीं थी, जबकि कोर्ट द्वारा राहत देने से इंकार करने पर उस पहलु पर भी मोहर लग गई इसलिए उन्हें ठेकों की कैटागरी से बाहर किया जाए। जो मांग सरकार ने स्वीकार कर ली है। इस संबंधी बिल कैबिनेट के बाद विधानसभा में भी पास कर दिया गया है।

इनको भी हो रहा था नुक्सान
नैशनल हाईवे पर स्थित होटल-रैस्टोरैंट, बार व मैरिज पैलेसों का काम ठप्प होने से वहां कार्यरत स्टाफ को जवाब मिलने लगा था। यहां तक कि इस हालात का असर इंडस्ट्री से जुड़े बाकी कैटागरी पर भी पड़ रहा था। जिसमें फल-सब्जियां, मिल्क प्रोजैक्ट, कोल्ड ड्रिंक, लांड्री, किरयाना सप्लाई करने वाले शामिल हैं।   

बंद होगी निगम अफसरों की दुकानदारी
सरकार के  इस फैसले से नगर निगम व डी.टी.पी. ऑफिस के अफसरों की दुकानदारी बंद हो जाएगी क्योंकि इससे पहले नैशनल हाईवे पर स्थित होटल-रैस्टोरैंट, बार व मैरिज पैलेसों को एन.ओ.सी. देने के लिए 500 मीटर एरिया पूरा करने की आड़ में जमकर फर्जीवाड़ा किया गया। कई परिसरों ने अपनी एंट्री ही फ्रंट की जगह दूसरी जगह से दिखा दी और कइयों को ग्राऊंड की जगह ऊपरी मंजिल पर बार बनाने के नाम पर 500 मीटर की दूरी पूरी करने का फार्मूला अपनाया।

नियमों में हुआ संशोधन
होटल-रैस्टोरैंट व क्लब के बार सहित मैरिज पैलेस मालिकों को राहत देने के लिए पंजाब एक्साइज एक्ट 1914 की धारा 26-ए में संशोधन किया गया है। जिस नियम के तहत हाईवे पर शराब के ठेके खोलने की लोकेशन तय की जाती है। जिस धारा से होटल-रैस्टोरैंट व क्लब के बार सहित मैरिज पैलेसों को बाहर कर दिया गया है।
 
अब बेचने की जगह सर्विस के नाम चलेगा गोरखधंधा
जब अप्रैल में बार का लाइसैंस देना बंद करके हाईवे के 500 मीटर दायरे में आते होटल-रैस्टोरैंट व क्लब के बार सहित मैरिज पैलेसों में शराब परोसने पर रोक लगाई गई तो गुप्त तरीके से सब कुछ जारी रहा। जो पुलिस व एक्साइज विभाग की मिलीभगत से संभव नहीं है। अब फिर शराब बेचने की जगह परोसने के नाम पर यही गोरखधंधा चलेगा। 
 
समारोह रद्द होने से दुखी होकर शुरू कर दी थी यूनिट बेचने की तैयारी
जब से नैशनल हाईवे के 500 मीटर दायरे में शराब बंदी लागू हुई। उसके दायरे में होटल-रैस्टोरैंट व क्लब के बार सहित मैरिज पैलेसों में वीरानगी छाई हुई थी क्योंकि बार में खुलेआम शराब न परोसे जाने से रैस्टोरैंट में सन्नाटा छानेलगा और कई लोग रिस्क लेकर पार्टी में शराब पिलाने की जगह पहले से बुक हुए समारोहों को रद्द करके अंदरूनी सड़कों पर स्थित दूसरे परिसरों का रूख करने लगे। जिससे दुखी होकर कई मालिक तो यूनिट बेचने या काम बदलने की तैयारी भी करने लगे थे। जिसका सबूत पिछले दिनों फिरोजपुर रोड पर एक रैस्टोरैंट बंद होने के रूप में सामने आ चुका है। 


सबसे ज्यादा पढ़े गए

Recommended News

Related News