पैलेस में गोली चलाने पर प्रशासन ने लगाई रोक, विवाह समारोह में पटाखे चलाने पर भी पाबंदी
punjabkesari.in Monday, Feb 22, 2021 - 08:01 PM (IST)
जालंधर: अतिरिक्त ज़िला मैजिस्ट्रेट जालंधर जसबीर सिंह की तरफ से फ़ौजदारी विवरण संहिता की धारा 144 अधीन प्राप्त हुए अधिकारों का प्रयोग करते हुए ज़िला जालंधर (देहाती) की सीमा अंदर नैशनल हाईवे और स्टेट हाईवे पर स्थित मैरिज पेलेस /होटल वालों की तरफ से नैशनल हाईवे /स्टेट हाईवे पर गाड़ीयों की पार्किंग सड़कों के /किनारे पर करने, शादी / अन्य समारोह दौरान सड़क पर पटाख़े चलाने,पैलेसों /होटलों के अंदर और बाहर फायर करने पर पाबंदी लगा दी है। यह आदेश 18.04.2021 तक लागू रहेगा।