PGI सहित 3 अस्पतालों को लगा करोड़ों का जुर्माना, जानें पूरा मामला

punjabkesari.in Saturday, Apr 22, 2023 - 03:12 PM (IST)

चंडीगढ़ (राजिंदर) : यू.टी प्रशासन ने नियमों का पालन नहीं करने पर पी.जी.आई., जी.एम.सी.एच.-32 और जीएमएसएच-16 पर पर्यावरण मुआवजा वसूला है। पर्यावरण क्षतिपूर्ति के रूप में पी.जी.आई. पर 5.63 करोड़, सेक्टर-32 अस्पताल पर 5.62 करोड़ और सेक्टर-16 अस्पताल पर 5.62 करोड़ का जुर्माना लगाया गया है। यह जुर्माना नियमों के उल्लंघन के कारण अस्पताल से निकलने वाले तरल अस्पताल वेस्ट और सीवरेज के पानी को  एसटीपी और ईटीपी के माध्यम से ट्रीट किए बिना छोड़ने पर लगाया गया है। यह प्रक्रिया काफी समय से चल रही थी। 

इस संबंध में चंडीगढ़ प्रदूषण नियंत्रण समिति के सदस्य सचिव अरुलराजन पी. ने कहा कि विभाग द्वारा यह कार्रवाई 3 अस्पतालों के खिलाफ ही की गई है। उन्होंने कहा कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के निर्देश पर ही जल (प्रदूषण रोकथाम एवं नियंत्रण) अधिनियम-1974 के तहत कार्रवाई की गई है। आदेश में कहा गया कि सभी को अधिनियम व नियमों का पालन करना होगा, अन्यथा जुर्माना लगाया जाएगा। यह जुर्माना इसलिए लगाया जा रहा है ताकि इस तरह की गतिविधियों को कम कर पर्यावरण पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभावों को कम किया जा सके।

सी.पी.सी.सी ने शहर के कई अस्पतालों की जांच  

उल्लेखनीय है कि चंडीगढ़ प्रदूषण नियंत्रण समिति (सीपीसीसी) ने शहर के कई अस्पतालों की जांच की थी। उन्हें हिदायत दी गई कि गंदा पानी नियमानुसार ही छोड़ा जाए। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) के निर्देश पर, यू.टी प्रशासन ने पर्यावरण संरक्षण के लिए चंडीगढ़ प्रदूषण नियंत्रण समिति (सीपीसीसी) के पास उपलब्ध पर्यावरण क्षति क्षतिपूर्ति निधि के उपयोग के लिए 3 सदस्यीय समिति का गठन किया था। 

3 अस्पतालों पर लगाया पर्यावरण मुआवजा

  • नियमों का उल्लंघन करने पर पीजीआई पर 19 फरवरी 2019 से 31 मार्च 2023 तक 5 करोड़ 63 लाख 25 हजार का पर्यावरण मुआवजा लगाया गया।
  • सरकारी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, सेक्टर-32 पर 19 फरवरी 2019 से 28 मार्च 2023 तक 5 करोड़ 62 लाख 12 हजार 500 रुपए का पर्यावरण मुआवजा लगाया गया है।
  • सरकारी मल्टीस्पेशलिटी अस्पताल, सेक्टर-16 में 19 फरवरी 2019 से 28 मार्च 2023 तक नियमों का उल्लंघन करने पर 5 करोड़ 62 लाख 12 हजार 500 रुपए का पर्यावरण मुआवजा लगाया गया।

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News Editor

Kamini

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