निर्धारित रेट से अधिक कीमत पर फेस मास्क/सैनीटाइजर बेचने पर होगी कार्रवाई: जिला मैजिस्ट्रेट

punjabkesari.in Tuesday, Mar 24, 2020 - 01:16 PM (IST)

बरनाला(विवेक सिंधवानी, गोयल): जिला मैजिस्ट्रेट बरनाला तेज प्रताप सिंह फूलका ने एसैंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955 के तहत आदेश जारी किए हैं कि जिला बरनाला में यदि किसी भी कैमिस्ट/अस्पताल की ओर से निर्धारित रेट से अधिक कीमत पर कोई भी दवाई या जरूरी वस्तु बेची जाती है या उसकी जमाखोरी की जाती है तो संबंधित व्यक्ति के विरूद्ध बनती कार्रवाई की जाएगी।

उन्होंने कहा कि कोरोना की बीमारी विश्व भर में फैल रही है, जिसको मुख्य रखते हुए पंजाब सरकार की ओर से नोटिफिकेशन जारी कर कोरोना वायरस को महामारी घोषित किया जा चुका है। इस बीमारी को फैलने से रोकने के लिए लोगों द्वारा फेस मास्क/सैनीटाइजर आदि का प्रयोग किया जा रहा है, परंतु कुछ कैमिस्ट/अस्पताल इन वस्तुओं को निर्धारित रेट से अधिक कीमत पर बेच रहे हैं व इनकी जमाखोरी कर रहे हैं। यदि कोई कैमिस्ट या अस्पताल निर्धारित रेट से अधिक कीमत पर दवाई या जरूरी वस्तु बेचते हैं या उनकी जमाखोरी करते हैं तो उनके विरुद्ध बनती कार्रवाई की जाएगी।

 


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Edited By

Sunita sarangal

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