Jalandhar के इन Travel Agents के लायसेंस रद्द, सावधान! आप कहीं फंस ना जाएं
punjabkesari.in Tuesday, Sep 23, 2025 - 05:34 PM (IST)

जालंधर: अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट-कम-अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर (जनरल) अमरिंदर कौर ने पंजाब ट्रैवल प्रोफेशनल रेगुलेशन एक्ट-2012 की धारा 6(1) के अंतर्गत मिले अधिकारों का उपयोग करते हुए जिले की 5 ट्रैवल एजेंसियों के लाइसेंस रद्द/कैंसिल कर दिए हैं।
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी आदेश के अनुसार – कुलविंदर बैंस पत्नी सुखविंदर बैंस, निवासी मकान नंबर 352, आर्य नगर, करतारपुर, जालंधर की फर्म मेसर्स बैंस ट्रैवल्स (323/10, ग्राउंड फ्लोर, मोहल्ला आर्य नगर, करतारपुर, जालंधर) का लाइसेंस नंबर 213/एमसी-1/एम.ए. उनके ही आवेदन पर रद्द/कैंसिल किया गया है। इसी तरह हरप्रीत सिंह फ्लोरा पुत्र अमरजीत सिंह फ्लोरा, निवासी मकान नंबर 3, बृज नगर, नजदीक सोडल रेलवे क्रॉसिंग, जालंधर की फर्म इमर्ज इंटरप्राइजेज (118, पहली मंजिल, सिल्वर प्लाज़ा, सोडल रोड, जालंधर) का लाइसेंस नंबर 620/ए.एल.सी.-4/एल.ए./एफ.एन.859 रद्द/कैंसिल किया गया है। साहिल जुनेजा पुत्र हरीश चंद्र जुनेजा, निवासी नंबर 27, फौजी स्ट्रीट, मखदूमपुरा, जालंधर की फर्म मेसर्स ग्रेस इंटरनेशनल (गोल मार्केट, नजदीक पीएनबी, मिठापुर रोड, मॉडल टाउन, जालंधर) का लाइसेंस नंबर 769/ए.एल.सी.-4/एल.ए./एफ.एन.1032 रद्द/कैंसिल कर दिया गया है। सुनील मित्र कोहली पुत्र विश्वा मित्र कोहली, निवासी नंबर 47, सरस्वती विहार, जालंधर की फर्म मेसर्स मावेंटौर (47-एफ.एफ., सरस्वती विहार, कपूरथला रोड, जालंधर) का लाइसेंस नंबर 718/ए.एल.सी.-4/एल.ए./एफ.एन.977 रद्द/कैंसिल कर दिया गया है।
कैलाश नाथ सहगल पुत्र भवानी दास सहगल, निवासी 110, पाम रोज वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, जी.टी.रोड, जालंधर की फर्म मेसर्स के.एन. सहगल एंड कंपनी (110, पाम रोज वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, जी.टी.रोड, जालंधर) का लाइसेंस नंबर 226/एमसी-1/एम.ए. रद्द/कैंसिल कर दिया गया है। जारी आदेश में कहा गया है कि एक्ट/रूल्स के अनुसार संबंधित व्यक्तियों या उनकी फर्मों के खिलाफ यदि कोई शिकायत आती है तो उसके लिए यही लाइसेंसी हर प्रकार से जिम्मेदार होंगे और क्षति-पूर्ति करने के भी जिम्मेदार रहेंगे।