आनंद मैरिज एक्ट को लेकर प्रशासन का बड़ा फैसला, जारी हुए ये आदेश

punjabkesari.in Friday, Jun 09, 2023 - 06:31 PM (IST)

चंडीगढ़ (राजिंदर) : चंडीगढ़ में सिख रीति-रिवाजों के तहत शादी को आनंद मैरिज एक्ट 1909 के तहत रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। यू.टी. (चंडीगढ़) प्रशासन ने मार्च में एक्ट लागू किया था, जिसके चलते प्रशासन ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। प्रशासन के अनुसार, अभी भी अधिनियम के तहत शादी पंजीकरण के लिए ऑफलाइन मोड में आवेदन किया जा सकता है। लोग अन्य जरूरी दस्तावेजों के साथ सेक्टर-17 स्थित डी.सी. ऑफिस के मैरिज ब्रांच में आवेदन कर सकते हैं। इसमें दूल्हा-दुल्हन का आई.डी और उम्र प्रमाण, गुरुद्वारा साहिब द्वारा जारी शादी प्रमाण पत्र, 2 गवाहों का आई.डी. प्रूफ और शादी समारोह और समारोह में शामिल होने वाले गवाहों की तस्वीरें जमा करनी होंगी।

विवाह के 90 दिनों के बाद प्रकरणों के पंजीयन में देरी के संबंध में शपथ पत्र एवं विवाहित जोड़े का एक पासपोर्ट साइज फोटो आदि देना होगा। चंडीगढ़ अनिवार्य शादी पंजीकरण नियम-2012 के तहत आवेदक करने वाले को शादी सर्टीफिकेट देने के लिए पहले से मौजूद ऑनलाइन पोर्टल को संशोधित किया जाएगा ताकि आनंद मैरिज एक्ट के तहत आवेदक को ऑनलाइन सेवाओं का लाभ मिल सके। इकबाल सिंह लालपुरा ने अपने दौरे के दौरान इस मामले को उठाया। चंडीगढ़ फरवरी में, जिसके बाद यू.टी. प्रशासन ने 15 मार्च, 2023 को शहर में अधिनियम लागू किया।

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News Editor

Kamini

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