जमानत मिलने के बाद पुलिस अधिकारियों के खिलाफ रोमाणा के तीखे तेवर, दी ये चेतावनी
punjabkesari.in Tuesday, Nov 07, 2023 - 11:21 AM (IST)

चंडीगढ़ : शिरोमणि अकाली दल के महासचिव परमबंस सिंह रोमाणा ने कहा कि मोहाली की जिला अदालत ने स्पष्ट फैसला सुनाया है कि उनके खिलाफ दर्ज साइबर अपराध की एफ.आई.आर. में आई.पी.सी. की धारा 488 राजनीतिक बदले की भावना से लगाई गई थी। चेतावनी देते हुए रोमाणा ने कहा कि वह उन सभी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ अदालत का दरवाजा खटखटाएगा, जो सोशल मीडिया हैंडल पर आपत्तिजनक और छेड़छाड़ किए गए वीडियो के अवैध एफ.आई.आर. दर्ज करने के लिए जिम्मेदार थे।
साइबर क्राइम में जमानत मिलने के बाद यहां पार्टी मुख्यालय में प्रैस कांफ्रैंस के दौरान रोमाणा के तीखे तेवर नजर आए। उन्होंने कहा कि वह और अकाली दल इस तरह की धमकी से नहीं डरेंगे और आम आदमी पार्टी द्वारा समाज के हर वर्ग के साथ किए जा रहे अन्याय के खिलाफ बोलते रहेंगे। उन्होंने कहा कि 26 अक्तूबर को उनके खिलाफ एफ.आई.आर. में धारा 468 जोड़ी गई थी क्योंकि ‘धोखाधड़ी के मकसद से जालसाजी’ एक गैर जमानती अपराध है।
कंवर ग्रेवाल का कथित वीडियो 8 साल से प्रचलन में था और अब भी यू-ट्यूब पर उपलब्ध है, जिसे एफ.आई.आर. का आधार बनाया गया। रोमाणा ने दावा किया कि एक साइबर क्राइम सैल के इंस्पैक्टर द्वारा दर्ज की गई शिकायत के 40 मिनट के अंदर एफ.आई.आर. दर्ज की गई थी। उन्होंने आरोप लगाया कि संबंधित वीडियो को कई कांग्रेसी नेताओं ने भी सोशल मीडिया पर सांझा किया था लेकिन केवल उनके ही खिलाफ मामला दर्ज किया गया। कांग्रेस नेताओं को मुख्यमंत्री ने अपने गठबंधन के कारण छोड़ दिया।
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