पंजाब में इस स्कूल की अलॉटमेंट रद्द, जारी हुआ सख्त नोटिस
punjabkesari.in Friday, May 23, 2025 - 11:42 AM (IST)

लुधियाना (हितेश): अवैध रूप से कमर्शियल गतिविधियां करने के आरोप में इम्प्रूवमैंट ट्रस्ट द्वारा सराभा नगर स्थित न्यू स्कूल के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है जिसके तहत अलॉटमैंट रद्द करके 15 दिन में परिसर खाली करने का नोटिस दिया गया। इस संबंध में इम्प्रूवमैंट ट्रस्ट द्वारा पास किए गए प्रस्ताव के मुताबिक शिवालिक पब्लिक वैल्फेयर ट्रस्ट को सराभा नगर में स्कूल व ऋषि नगर में कम्युनिटी सेंटर के लिए जगह अलॉट की गई थी लेकिन मेनेजमैंट द्वारा अलॉटमेंमैंट की शर्तों के खिलाफ जाकर स्कूल व कम्युनिटी सैंटर की जगह को कई हिस्सों में बांट दिया और अवैध कमर्शियल गतिविधियों के लिए ऊंचे किराए पर जमीन का कब्जा दे दिया गया जिसके लिए सेल डीड में छेड़छाड़ की गई।
इसे लेकर ओल्ड स्टूडैंट्स एसोसिएशन द्वारा फंड के दुरुपयोग का आरोप लगाया है। जिसके मद्देनजर राज्यसभा सांसद संजीव अरोड़ा द्वारा की गई सिफारिश के चलते डिप्टी कमिश्नर द्वारा जांच के लिए 3 सदस्यीय जांच कमेटी गठित की गई। इस कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर 8 जनवरी को इम्प्रूवमैंट ट्रस्ट की तरफ डिवीजन नंबर 5 में एफआईआर दर्ज की गई है और अब स्कूल व कम्युनिटी सेंटर की अलॉटमेंट रदद करने का फैसला किया गया है, जिसे सरकार की मंजूरी मिलने के बाद 15 दिन में परिसर खाली करने का नोटिस दे दिया गया है। इससे पहले, 16 मई को एसडीएम (पूर्वी), जसलीन कौर भुल्लर की अदालत ने जिला शिक्षा अधिकारी को आदेश दिया था कि वे न्यू स्कूल के सभी रिकॉर्ड को तुरंत अपने कब्जे में लें और इसके संचालन की देखरेख करें।
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