लुधियाना के बहुचर्चित DSP बलराज गिल हत्याकांड पर आया अदालत का फैसला
punjabkesari.in Friday, Sep 11, 2015 - 05:27 PM (IST)

लुधियाना (रविंदर अरोड़ा): बहुचर्चित डी.एस.पी. बलराज गिल व मोनिका कपिला हत्याकांड में शुक्रवार को अदालत ने प्रितपाल सिंह, उमेश व हरविंदर को हत्या का दोषी करार देते हुए उम्रक़ैद व 1 लाख जुर्माने की सजा सुनार्इ है। वहीं इस मामले में रविंद्र, हसनजीत व दविंदर पाल सिंह को अलग-अलग धाराओं के तहत में 15 साल की सज़ा सुनार्इ है।
बता दें कि 1 फरवरी 2012 की रात को डी.एस.पी. बलराज गिल मोनिका कपिला का हंबड़ा रोड के गोल्फ लिंक इलाके में बने फार्म हाउस में मर्डर हुआ था। किचलू नगर में रहने वाले डी.एस.पी. बलराज गिल के पिता कशमीरा सिंह गिल के बयान पर थाना हैबोवाल की पुलिस ने 2 फरवरी 2012 को मर्डर के आरोप में मामला दर्ज किया था।
पुलिस ने 6 आरोपियों हरविंदर सिंह उर्फ बिंदर, प्रितपाल सिंह उर्फ लड्डू, उमेश कारड़ा उर्फ सोनू, हसनजीत सिंह उर्फ हसन, दविंदर पाल सिंह उर्फ लाडी, रविंदर सिंह उर्फ रिंकू को नामजद किया था। जिन पर अदालत ने आज अपना फैसला सुना दिया है।