ASI चालक की खुदकुशी का मामला : SSP को मिली अग्रिम जमानत
punjabkesari.in Wednesday, Jun 22, 2022 - 11:54 AM (IST)

चंडीगढ़ (हांडा): जालंधर में ए.एस.पी. नॉर्थ सुखजिंदर सिंह के चालक ए.एस.आई. स्वर्ण सिंह ने आत्महत्या कर ली थी। पुलिस ने ए.एस.पी. सहित 3 लोगों के खिलाफ धारा 306 व 34 आई.पी.सी. के तहत मामला दर्ज किया था। ए.एस.पी. सुखजिंदर सिंह ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में एडवोकेट कृष्ण सिंह डडवाल की मार्फत अग्रिम जमानत की याचिका दाखिल की थी, जिसे कोर्ट ने स्वीकार करते हुए सुखजिंदर के खिलाफ दर्ज मामले में 15 जुलाई तक किसी भी तरह की कार्रवाई पर रोक लगाते हुए अग्रिम जमानत दे दी है।
30 मई 2022 को जालंधर में ए.एस.पी. नॉर्थ सुखजिंदर सिंह के चालक ए.एस.आई. स्वर्ण सिंह ने सर्विस रिवॉल्वर से अपनी कनपटी पर गोली मारकर आत्महत्या कर ली थी। पति की मौत के बाद स्वर्ण सिंह की पत्नी रंजीत कौर की शिकायत पर पुलिस ने ए.एस.पी. व 2 अन्य व्यक्तियों राजीव अग्रवाल उर्फ लाला व सुभाष चंद्र के खिलाफ हत्या के लिए उकसाने की धारा 306 व 34 के तहत मामला दर्ज किया था।
रंजीत कौर की ओर से दी गई शिकायत में कहा गया था कि उनके पति 28 मई को घर से ड्यूटी पर गए थे, जिसके बाद 30 मई को उनकी बेटी लवप्रीत कौर ने कनाडा से फोन कर उन्हें बताया कि पापा ने एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें एक पुलिस अफसर और 2 अन्य लोग उनके साथ बहस कर रहे हैं। लवप्रीत ने बताया कि वह उसके बाद से ही पापा को फोन कर रही है लेकिन मिल नहीं रहा। रंजीत कौर के अनुसार उसने भी पति को कई बार फोन किया लेकिन उन्होंने नहीं उठाया। शाम को रंजीत कौर ने ए.एस.पी. सुखजिंदर सिंह को फोन किया, जिन्होंने बताया कि उनके पति ने सर्विस रिवाल्वर से खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली है।
रंजीत कौर की शिकायत में कहा गया कि उनके पति को ए.एस.पी. सुखजिंदर सिंह व अन्य दोनों आरोपियों ने आत्महत्या के लिए विवश किया है। एफ.आई.आर. में जिक्र है कि ए.एस.पी. द्वारा प्रताड़ित किए जाने का जिक्र स्वर्ण सिंह अक्सर घर में किया करते थे।
वहीं, याचीपक्ष की ओर से बहस करते हुए एडवोकेट कृष्ण सिंह डडवाल ने कोर्ट को बताया कि ऐसा कोई सबूत नहीं है, जो कि ए.एस.पी. को स्वर्ण सिंह द्वारा की गई आत्महत्या के लिए उकसाने को साबित करता हो, न ही ऐसी कोई ऑडियो या वीडियो क्लीपिंग है। जस्टिस विनोद एस. भारद्वाज ने याचिका को मंजूर करते हुए प्रतिवादी पक्ष (पुलिस) को अगली सुनवाई के वक्त ऑडियो या वीडियो रिकॉर्डिंग कोर्ट में पेश करने के आदेश दिए। साथ ही सुनवाई 15 जुलाई तक स्थगित कर दी है, तब तक ए.एस.पी. के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की जा सकेगी।
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