MTP के इस्तीफे के बाद चर्चा में आया चंडीगढ़ रोड, जानें क्या है मामला

punjabkesari.in Monday, Jul 24, 2023 - 01:48 PM (IST)

लुधियाना (हितेश): नगर निगम के एम.टी.पी. द्वारा इस्तीफा देने को लेकर चल रहे विवाद के बीच चंडीगढ़ रोड पर हो रहा माल का अवैध निर्माण चर्चा में आ गया है। यहां बताना उचित होगा कि लोकल बॉडीज विभाग के चीफ विजिलेंस ऑफिसर द्वारा की गई जांच के दौरान यह बात सामने आई है कि चंडीगढ़ रोड पर फैक्ट्री की जगह में अवैध रूप से बनाई गई कालोनी को रेगुलर करने के समय जिस जगह को एस.सी.ओ. के रूप में मार्क किया गया था, वहां माल का निर्माण किया जा रहा है  जिसके लिए नगर निगम से कोई नक्शा पास नहीं करवाया गया।

हालांकि जोन बी की बिल्डिंग ब्रांच के अधिकारियों द्वारा नक्शा पास करवाए बिना निर्माण होने के आरोप में चालान काटने की खानापूर्ति की गई, लेकिन बिल्डिंग का काम बंद करवाने या तोड़ने की ड्यूटी नहीं निभाई गई जिसे लेकर सी.वी.ओ. की सिफारिश पर प्रिंसिपल सेक्रेटरी द्वारा ए.टी.पी. सुनील कुमार व इंस्पेक्टर कुलजीत मांगट को सस्पेंड किया गया है और एम.टी.पी. को जिम्मेदारी ठीक ढंग से न निभाने के आरोप में नोटिस जारी किया गया है।

इसी बीच एम.टी.पी. द्वारा इस्तीफा देने के बाद छुट्टी की मंजूरी न मिलने के अलावा चंडीगढ़ रोड पर हो रहा मॉल का अवैध निर्माण को लेकर भी चर्चा हो रही है। सूत्रों के अनुसार एम.टी.पी. द्वारा इस बिल्डिंग को रेगुलर करने की फाइल पर साइन करने में आनाकानी की गई और दबाब बढ़ने पर छुट्टी लेने का फार्मूला अपनाया गया।

 एस.टी.पी. द्वारा रद्द कर दी गई है रिपोर्ट

इस मामले में सी.वी.ओ. द्वारा लोकल बॉडीज मंत्री की मंजूरी के बाद नगर निगम कमिश्नर को भेजी गई लेटर में एस.सी.ओ. के साथ दिखाई गई पब्लिक यूटिलिटी की जगह पर हुआ कब्जा हटाने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा नियमों का उल्लंघन करके हुए माल के निर्माण को तोड़ने के लिए बोला गया है जिसके उल्ट नगर निगम की बिल्डिंग ब्रांच के अधिकारियों द्वारा माल के अवैध निर्माण को रेगुलर करने की सिफारिश कर दी गई है लेकिन इस संबंधी रिपोर्ट को एस.टी.पी. द्वारा रद्द करने की सूचना है जिसके द्वारा माल के अवैध निर्माण को रेगुलर करने के लिए पहले टाउन प्लानिंग विंग की सलाह के अनुसार पार्किंग, हाऊस लेन की पूरी जगह छोड़ने व ले आउट में संशोधन करने की प्रक्रिया अपनाने के लिए बोला गया है।

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News Editor

Urmila

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