पंजाब लॉकडाऊन: सरपंचों के बाद अब शहरी निकाय भी कर सकेंगे गरीबों की मदद के लिए फंड का इस्तेमाल

punjabkesari.in Saturday, Mar 28, 2020 - 09:26 PM (IST)

 

जालंधर(धवन): पंजाब के गांवों के सरपंचों को पंचायती फंडों से कोरोना वायरस की स्थिति को देखते हुए लोगों की मदद के लिए फंड खर्च करने के अधिकार दिए जाने के बाद पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरेन्द्र सिंह ने आज राज्य की स्थानीय निकाय संस्थाओं को भी शहरी दिहाड़ीदारों, श्रमिकों व गरीबों के लिए दवाइयां व खाना खरीदने के लिए फंड खर्च करने की अनुमति दी है। इस फंड से वे गऊशालाओं के लिए चारे का भी प्रबंध कर सकेंगे।

मुख्यमंत्री कार्यालय के अनुसार इस संबंध में मुख्यमंत्री ने स्थानीय निकाय विभाग को विस्तृत दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं ताकि शहरों में रह रहे गरीब लोगों को कर्फ्यू के दौरान मुश्किलों का सामना न करना पड़े। कै. अमरेन्द्र सिंह ने स्थानीय निकाय विभाग को कहा कि वे पंजाब म्यूनिसिपल कार्पोरेशन एक्ट 1976 तथा पंजाब म्यूनिसिपल एक्ट 1911 के प्रावधानों के अनुसार म्यूनिसिपल फंडों का प्रयोग कर सकते हैं। लुधियाना, जालंधर तथा अमृतसर में भारी जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए उन्हें रोजाना 1-1 लाख रुपए की राशि खर्च करने के अधिकार दिए गए हैं, परन्तु वे लॉकडाऊन/ कर्फ्यू की पूरी समय अवधि के दौरान कुल 20-20 लाख की राशि खर्च कर सकेंगे। अन्य नगर निगमों को 50-50 हजार रुपए खर्च करने के अधिकार दिए गए हैं परन्तु वे कर्फ्यू की कुल समयावधि के दौरान 10-10 लाख रुपए खर्च कर सकेंगे।

इसी तरह से 1 लाख नगर कौंसिलों को रोजाना 25-25 हजार खर्च करने तथा अधिकतम 5-5 लाख रुपए खर्च करने के अधिकार दिए गए हैं। डी.व सी. क्लास नगर कौंसिलों को रोजाना 15-15 हजार रुपए खर्च करने के लिए कहा है परन्तु कुल समयवाधि के दौरान वे अढ़ाई- अढ़ाई लाख रुपए खर्च कर सकेंगे। मुख्यमंत्री ने गत दिवस सरपंचों को रोजाना 5-5 हजार रुपए खर्च करने के अधिकार दिए थे परन्तु कफ्र्यू की कुल समयवाधि के दौरान वे कुल 50-50 हजार खर्च कर सकेंगे। मुख्यमंत्री ने सरपंचों को अपने गांवों में शाम 7 से लेकर सुबह 6 बजे तक कफ्र्यू पास व पत्र मैडीकल कार्यों के लिए जारी करने के लिए अधिकार दिए हैं।


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