स्कूल बस हादसा: स्कूल मैनेजमेंट के 8 सदस्यों की जमानत पर कोर्ट ने दिया यह फैसला
punjabkesari.in Friday, Jul 25, 2025 - 07:40 PM (IST)

जालंधर (जतिंदर भारद्वाज) : एडिशनल सेशन जज राजीव कुमार बेरी की अदालत ने आदमपुर में हुए स्कूल बस हादसे—जिसमें एक छोटी बच्ची की अपनी ही स्कूल बस के नीचे आने से मौत हो गई थी—के मामले में नामजद किए गए स्कूल मैनेजमेंट के सदस्य स्वामी राम भारती (चेयरमैन), रमेश चंद्र दत्ता, मीना परमार, प्राण नाथ शर्मा, कुलदीप दुग्गल, जतिंदर कुमार डोगरा, श्याम सुंदर और हतिंदर मेहता की तरफ से दायर की गई अग्रिम जमानत याचिका को आज मंज़ूर कर लिया है।
इन सभी के खिलाफ बच्ची के पिता इंदरजीत कुमार की शिकायत पर 21 जुलाई 2025 को थाना आदमपुर में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धाराओं 281, 106(1), 3, 5 के तहत केस दर्ज किया गया था। शिकायतकर्ता ने अपनी शिकायत में कहा था कि एस.डी. पब्लिक स्कूल की मैनेजमेंट की लापरवाही के कारण ही आज स्कूल की बच्ची की अपनी ही बस के नीचे आने से मौत हो गई। इस मामले में नामजद ड्राइवर जीवन सिंह, प्रिंसिपल बिंदु, मैनेजर मंगत राम और कृष्ण कुमार बग्गा की ओर से अब तक जमानत की याचिका दायर नहीं की गई है। सभी आरोपियों को जांच में शामिल होने के लिए कहा गया है। अब इस केस की अगली सुनवाई 1 अगस्त तक के लिए स्थगित कर दी गई है।