कोर्ट ने विजिलेंस को जारी किए आदेश, SHO सहित इन 2 हेड कांस्टेबलों पर लिया जाए ये एक्शन

punjabkesari.in Wednesday, Mar 06, 2024 - 02:18 PM (IST)

पंजाब डेस्क: मोहाली कोर्ट ने धोखाधड़ी मामले में  विजिलेंस को आदेश जारी किए हैं। सोहाना थाने के एस.एच.ओ सुमित मोर, हेड कांस्टेबल गुलाब सिंह और हेड कांस्टेबल मलकीत सिंह के खिलाफ एफ.आई.आर. दर्ज की जाए।  बता दें कि उक्त पुलिस कर्मचारियों पर धोखाधड़ी के मामले में पकड़े गए आरोपियों को पैसे लेकर छोड़ने के आरोप लगे हैं जिसके चलते मोहाली कोर्ट ने एक्शन लिया है। उधर इंस्पेक्टर सुमित मोर ने अपने ऊपर लगे आरोपों को सिरे से नकारा है। उन्होंने कहा कि बिना जांच किए उन्हें गिरफ्तार कैसे किया जा सकता है। वह इस उक्त मामले में हाईकोर्ट का रुख करेंगे। 

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जिक्रयोग्य है कि जुलाई 2023 में हरदीप सिंह नाम व्यक्ति के साथ 14 एकड़ जमीन को लेकर समझौता किया गया था। जो गांव कंबाला में है। शिकायतकर्ता ने 1.25 लाख रुपए की बयाना राशि हरदीप सिंह को चेक के रूप में भुगतान की थी जिसे लेकर दोनों में एग्रीमेंट भी हुआ था। इसके बाद शिकायतकर्ता को पता चला कि उसके साथ धोखा हुआ है जिसके चलते उसने हरदीप सिंह के खिलाफ थाना सोहाना में 25 जुलाई को शिकायत दर्ज करवा दी। इस दौरान पुलिस थाने में उसकी एफ.आई.आर. दर्ज नहीं की गई। पुलिस अधिकारियों ने उसे किसी अन्य दिन आने को कहा। 

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इसी बीच 27 जुलाई को एक सब इंस्पेक्टर, हेड कांस्टेबल मलकीत सिंह व गुलाब सिंह सोहाना में एक स्टांप विक्रेता की शॉप पर पहुंचे और आरोपी प्रदीप सिंह व उसके साथी को काबू कर लिया। जब उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा था तो तब लोगों ने वीडियो बना ली।  लेकिन हेड कांस्टेबल गुलाब सिंह ने वीडियो बनाने वालों के मोबाइल छीने और थाने ले जाकर उसमें बनाई वीडियो डिलीट कर दी। यह भी जानकारी मिली थी कि इस उक्त मामले के पीछे पूर्व डी.जी.पी. का हाथ है जिसके चलते आरोपियों को बिना किसी एक्शन के छोड़ दिया गया। 

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एस.एच.ओ. सुमित मोर, हेड कांस्टेबल मलकीत सिंह व गुलाब सिंह थाना सोहाना में तैनात थे तो तब इन्होंने गुरमीत सिंह निवासी गांव महाराजा जिला बठिंडा धोखाधड़ी के मामले में पकड़े गए। जिस पर लोगों ने उन्हें भी पैसे लेकर छोड़ने के आरोप लगाए। इसके बाद उक्त तीनों पुलिस कर्मचारियों पर मोहाली कोर्ट में याचिका दायर की गई थी जिसके चलते मोहाली कोर्ट ने विजिलेंस को इन तीनों के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धाराओं के तहत कार्रवाई करने केआदेश जारी किए हैं। 

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News Editor

Urmila

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