सरहद पार: नाबालिग बेटी से दुष्कर्म करने वाले को Court ने सुनाई सजा
punjabkesari.in Saturday, Sep 23, 2023 - 02:28 PM (IST)

गुरदासपुर (विनोद): लाहौर की एक अदालत ने व्यक्ति को अपनी नाबालिग बेटी से बलात्कार का दोषी ठहराते हुए मौत की सजा सुनाई गई। लाहौर के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश मियां शाहिद जावेद ने फैसले में कहा कि आरोपी द्वारा किया गया अपराध चौंकाने वाला और घृणित है इसलिए आरोपी को पाकिस्तान दंड संहिता धारा 376 (3) के तहत दोषी ठहराया गया, जो दुष्कर्म से संबंधित है, और मौत की सजा सुनाई गई। न्यायाधीश ने आदेश दिया कि उसे तब तक फांसी पर लटकाए रखा जाए जब तक उसकी मौत न हो जाए। इसके अलावा आरोपी को मुआवजे के रूप में 10 लाख रुपए का जुर्माना देने का निर्देश दिया गया।
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