पंजाब में डी.जी.पी. दिनकर गुप्ता के खिलाफ दायर हुई अपील खारिज

punjabkesari.in Wednesday, Nov 17, 2021 - 10:28 AM (IST)

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने दिनकर गुप्ता की नियुक्ति पंजाब के पुलिस महानिदेशक (डी.जी.पी.) के तौर पर बरकरार रखने के पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ दायर अपीलों को मंगलवार को निरस्त कर दिया। 

न्यायमूर्ति एल. नागेश्वर राव, न्यायमूर्ति बी.आर. गवई और न्यायमूर्ति बी.वी. नागरत्न की पीठ ने भारतीय पुलिस सेवा (आई.पी.एस.) के अधिकारियों सिद्धार्थ चटोपाध्याय और मोहम्मद मुस्तफा की अपील खारिज कर दी। इस अपील में गुप्ता को पंजाब का डी.जी.पी. नियुक्त करने के आदेश को चुनौती दी गई थी। 

पीठ ने कहा कि याचिकाएं खारिज की जाती हैं। शीर्ष अदालत ने इस मामले में 15 सितम्बर को सभी पक्षों को सुना था और कहा था कि इन पर फैसला बाद में सुनाया जाएगा। भारतीय पुलिस सेवा के 1987 बैच के अधिकारी गुप्ता के अवकाश पर चले जाने के बाद वरिष्ठ आई.पी.एस. अधिकारी इकबाल प्रीत सिंह सहोता को पंजाब के डी.जी.पी. का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है।

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News Editor

Urmila

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