पूर्व CM चन्नी को चुनाव आयोग की चेतावनी, जानें क्या है पूरा मामला

punjabkesari.in Thursday, May 23, 2024 - 05:35 PM (IST)

चंडीगढ़ : चुनाव आयोग ने पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और लोकसभा चुनाव 2024 के लिए जालंधर हलके से उम्मीदवार चरणजीत सिंह चन्नी को आदर्श चुनाव आचार संहिता की उल्लंघना करने के लिए चेतावनी दी है। गौरतलब है कि 5, मई 2024 को प्रैस कॉन्फ्रेंस के दौरान चन्नी ने टिप्पणी की थी कि पुंछ में भारतीय सशस्त्र बलों के काफिले पर हआ हमला एक सोचा समझा 'स्टंट' था। दफ्तर मुख्य चुनाव अफसर पंजाब के प्रवक्ता ने बताया कि चन्नी को जालंधर के जिला चुनाव अधिकारी-कम-डिप्टी कमिश्नर द्वारा इस टिप्पणी के संबंध में स्पष्टीकरण देने के लिए कहा था। चुनाव आयोग ने चन्नी द्वारा की गई टिप्पणी पर आपत्ति जताते हुए इसे आदर्श चुनाव आचार संहिता के मैनुअल के अनुबंध-1 की धारा 2 (जनरल कंडक्ट) की उल्लंघना माना है। इसमें कहा गया है कि विरोधी पार्टियों की अलोचना पार्टी की नीतियों, प्रोग्रामों, इसके पिछले रिकार्ड और कामों तक ही सीमित होनी चाहिए।          

पार्टियों और उम्मीदवारों को निजी जीवन से जुड़े पहलुओं, जिसका विरोधी पार्टियों के नेताओं या वर्करों की जनतक गतिविधियों से कोई संबंध नहीं है, की अलोचना से परहेज करना चाहिए। निराधार और बेबुनियाद आरोप या तोड़-मरोड़कर पेश किए बयानों के आधार पर विरोधी पार्टियों या उनके वर्करों की अलोचना से गुरेज किया जाए। वोटरों को गुमराह करने के लिए राजनीतिक पार्टियों और इनके नेताओं को बेबुनियाद और झूठे बयान देने से बचना चाहिए है। चुनाव आयोग ने चन्नी को भविष्य में ऐसी उल्लंघनाओं से बचने की सलाह और चेतावनी देते हुए चुनाव आयोग की सही मायने में पालता को सुनिश्चित बनाने के लिए कहा है।

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News Editor

Kalash

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