CBI द्वारा 2 पुलिस मुलाजिमों के खिलाफ FIR दर्ज,  जानें क्या है पूरा मामला

punjabkesari.in Friday, Apr 19, 2024 - 11:50 AM (IST)

चंडीगढ़ (सुशील): इंडस्ट्रियल एरिया स्थित एक शॉपिंग मॉल के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अनिल मल्होत्रा ​​पर दो साल पहले एक लड़की को मैसेज भेजकर परेशान करने का मामला दर्ज हुआ था। आरोप है कि मामले में औद्योगिक क्षेत्र थाना पुलिस ने सबूत के तौर पर मोबाइल फोन गायब कर दिया था। मामले में सी.बी.आई. ने इंडस्ट्रियल एरिया थाना के तत्कालीन एस.एच.ओ. इंस्पेक्टर राम रतन शर्मा व जांच अधिकारी एस.आई. सत्यावान पर आई.पी.सी. की धारा 201 (सबूत खुर्द-बुर्ध करने) व 218 (इलेक्ट्रानिक गैजेट्स के साथ छेड़खानी) करने का मामला दर्ज कर लिया है।  

केस दर्ज होने से पहले ही इंस्पेक्टर रामरतन और एस.आई. सत्यवान ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उन्होंने सी.बी.आई. द्वारा दर्ज इस मामले को लेकर हाईकोर्ट में पटीशन दायर की है कि सी.बी.आई. को इस मामले की जांच कर पुलिस को सौंपने का जिम्मेदारी थी  न कि एफ.आई.आर. दर्ज करने का। इस पर अभी हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। वहीं दूसरी ओर, सी.बी.आई ने दोनों को पूछताछ के लिए बुलाया है। सी.बी.आई. ने गुरुवार को सेक्टर-31 थाने और सब इंस्पेक्टर के घर की भी तलाशी ली गई थी। 

करीब दो साल पहले औद्योगिक क्षेत्र थाना पुलिस ने एक महिला की शिकायत पर एक मॉल के जी.एम. अनिल मल्होत्रा ​​के खिलाफ आई.पी.सी. की धारा  354, 354डी, 294, 506, 509 के तहत मामला दर्ज किया गया है। उस समय तत्कालीन आई.ओ. सत्यवान ने मल्होत्रा ​​के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच के लिए उसका मोबाइल फोन जब्त कर लिया क्योंकि पीड़िता महिला ने मल्होत्रा ​​पर अश्लील मैसेज भेजने का आरोप लगाया था। इसकी जांच के लिए आई.ओ. ने मल्होत्रा ​​का मोबाइल फोन कब्जे में लेकर जांच के लिए सेक्टर-36 फॉरेंसिक लैब में भेज दिया था।जिसकी रिपोर्ट नेगेटिव आई थी।

यानी किसी भी मैसेज आदि का कोई रिकॉर्ड नहीं मिला। इस रिपोर्ट के बावजूद सीबीआई का मानना ​​है कि पुलिस ने मल्होत्रा ​​का मोबाइल फोन बदल दिया था। इसका मतलब यह है कि जांच के लिए फोरेंसिक लैब में भेजा गया मोबाइल मल्होत्रा ​​का नहीं बल्कि किसी और का था। मल्होत्रा ​​पहले ही पुष्टि कर चुके हैं कि मोबाइल उनका ही था। इस संबंध में मल्होत्रा ​​हाई कोर्ट भी गए।

एस.एस.पी. कुलदीप चहल के समय गर्वनर ने सी.बी.आई. को मामला जांच के लिए दे दिया था

महिला की शिकायत पर औद्योगिक क्षेत्र थाने में मल्होत्रा ​​के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। उस समय एस.एस.पी. लॉ एंड आर्डर का कार्य आई.पी.एस. कुलदीप सिंह चाहल चंडीगढ़ के पास था। मल्होत्रा ​​तीन दिन तक पुलिस रिमांड पर रहे और फिर जेल चला गया। वहां से उन्हें जमानत मिल गई। मामला काफी गरमाया हुआ था। लाखों रुपये के लेनदेन का मामला सामने आया और इसकी शिकायत राज्यपाल से की गई थी। बाद में एस.एस.पी. का तबादला पंजाब कर दिया गया। राज्यपाल ने सी.बी.आई. को पत्र लिखकर एस.एस.पी. के खिलाफ जांच करने को कहा था। सी.बी.आई. को मामले की जांच कर रिपोर्ट देनी थी।

परंतु अब इस मामले में सी.बी.आई. ने इंस्पेक्टर राम रतन और सत्यवान के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और दोनों को पूछताछ के लिए नोटिस भी भेजा है। इस समय राम रतन सेक्टर-31 पुलिस स्टेशन के प्रभारी हैं और पारिवारिक शादी के कारण चार दिनों की छुट्टी पर हैं और प्रोबेशन सब-इंस्पेक्टर सत्यवान वर्तमान में साइबर सेल पुलिस स्टेशन में तैनात हैं। सी.बी.आई. की इस एफ.आई.आर. से पहले उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है।

पूर्व एस.पी. व इंस्पेक्टर के खिलाफ भी दर्ज हुई एफ.आई.आर. 

सी.बी.आई. ने चंडीगढ़ पुलिस के सेवानिवृत्त एस.पी. रोशन लाल और कम्युनिकेशन विंग में तैनात इंस्पेक्टर पवनेश के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है।


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News Editor

Urmila

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