पुलिस में भर्ती का झांसा दे की लाखों की ठगी, कोर्ट ने 2 भाइयों को सुनाई यह सजा
punjabkesari.in Thursday, Dec 22, 2022 - 05:28 PM (IST)

पठानकोट : पुलिस में ए.एस.आई की भर्ती का झांसा देकर लाखों की ठगी करने वाले 2 भाइयों को कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। जानकारी के अनुसार कोर्ट ने आरोपी दोनों भाईयों को 28 लाख रुपए की ठगी करने के मामले में 5 साल की कैद और 10-10 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है और जुर्माना नहीं देने की स्थिति में 3-3 माह का अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। बता दें जून 2018 में सुजानपुर पुलिस ने भानु प्रताप सिंह और उदय प्रताप सिंह के खिलाफ आई.पी.सी. की धारा 420, 406 और 34 के तहत मामला दर्ज किया था। भुलचक्क गांव निवासी सुमित पठानिया ने एस.एस.पी से शिकायत की थी कि वह 2016 में स्नातक की पढ़ाई पूरी कर पुलिस में भर्ती होना चाहता है।
उदय प्रताप सिंह कॉलेज में उसका जूनियर था जिसे वे पहले से जानता था और भानु प्रताप उसका भाई था। दोनों भाई मार्च 2016 में उसके घर आए और दोनों ने उसके परिवार को पुलिस भर्ती में युवकों को कोचिंग देने का झांसा दिया और पुलिस में ए.एस.आई. के रूप में सुमित की भर्ती के बदले में 28 लाख रुपए की मांग की। सुमित के पिता हीरा सिंह ने गांव की जमीन को बैंक में गिरवी रखकर 19.80 लाख का कर्ज लिया था, जो कुछ ही महीनों में बढ़कर 30 लाख हो गया।
उसने कहा कि जून 2016 में उसने दोनों को 5 लाख नकद और 28 लाख अलग-अलग तारीखों में दिए थे। इसके बाद उसे नौकरी नहीं दी गई और पैसे वापस मांगे तो उन्हें एक-5 लाख के 3 चेक और 4-4 लाख के 2 चेक दिए गए, जो बैंक में जमा करने पर बाउंस हो गए। पुलिस ने मामले का चालान न्यायालय में पेश किया, जिस पर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी मानव की अदालत ने दोनों भाइयों को आई.पी.सी. की धारा 420 के तहत 5-5 वर्ष कारावास व 10-10 हजार जुर्माने की सजा सुनाई।
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