ETT टीचर्स को हाईकोर्ट ने दी राहत; रैशनेलाइज पॉलिसी के तहत पोस्टिंग पर रोक

punjabkesari.in Thursday, Jan 09, 2020 - 10:01 AM (IST)

चंडीगढ़(हांडा): पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब के 63 ई.टी.टी. टीचर्स को बड़ी राहत देते हुए रैशनेलाइज पॉलिसी के तहत  पोस्टिंग  पर रोक लगाते हुए यथा स्थिति बनाए रखने की बात कहते हुए पंजाब सरकार और शिक्षा विभाग को 10 जनवरी के लिए नोटिस जारी किया है। जस्टिस ए.जी. मसीह की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने उक्त निर्णय दिया है। पंजाब सरकार रैशनेलाइज पॉलिसी के तहत 63 ई.टी.टी. अध्यापकों की  पोस्टिंग  करने जा रही थी जिन्हें सरप्लस बताया था।

सरकार के उक्त फैसले के खिलाफ टीचर्स हाईकोर्ट आए थे। जिन्होंने फरवरी में प्राइमरी की परीक्षाओं का हवाला देते हुए मांग की थी कि स्टूडैंट्स के भविष्य को देखते हुए उन्हें कहीं और नियुक्त न किया जाए क्योंकि यह समय स्टूडैंट्स को परीक्षा की तैयारी करवाने का है, ऐसे समय में उन्हें कहीं और नियुक्त किया जाता है तो स्टूडैंट्स के लिए न्यायसंगत नहीं होगा। याचिकत्र्ताओं ने कोर्ट को बताया था कि सरकार ने उन्हें सरप्लस घोषित किए जाने के कारण नहीं बताए जोकि उनका अधिकार है। मामले की सुनवाई अब 10 जनवरी को होगी।

12 लाख की नशीली ट्रामाडोल की क्यों नहीं दर्ज हुई एफ.आई.आर. : हाईकोर्ट

पंजाब में लगभग एक पखवाड़े पहले 12 लाख की ट्रामाडोल पकड़े जाने संबंधी प्रकाशित समाचारों पर संज्ञान लेते हुए पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब ब्यूरो ऑफ इन्वैस्टीगेशन के निदेशक से जवाब तलब किया है।  हाईकोर्ट ने एन.डी.पी.एस. एक्ट की धाराओं के तहत एफ.आई.आर. दर्ज न किए जाने के कारण स्पष्ट किए जाने के आदेश दिए हैं। साथ ही पंजाब और हरियाणा के मुख्य सचिवों, यू.टी. चंडीगढ़ के गृह सचिव और नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के निदेशक, खाद्य एवं ड्रग्स प्रशासन विभाग के कमिश्नर तथा ज्वाइंट कमिश्नर से भी एन.डी.पी.एस. एक्ट के तहत निषेध दवाओं के स्टॉक रखने की खामी रहित नीति बनाने पर भी जवाब मांग लिया है। जस्टिस अरविंद सिंह सांगवान ने एन.डी.पी.एस. एक्ट की बजाय ड्रग्स एंड कॉस्मैटिक्स एक्ट के तहत एफ.आई.आर. दर्ज किए जाने का संज्ञान लेते हुए ब्यूरो ऑफ इन्वैस्टीगेशन से 22 दिसम्बर को प्रकाशित इस मामले में अब तक की गई जांच पर भी जवाब मांग लिया है। हाईकोर्ट के आदेश ड्रग्स के एक मामले में आरोपी सर्बजीत सिंह की जमानत याचिका पर सुनवाई दौरान आए। 


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