नाबालिगा से दुष्कर्म के मामले में कोर्ट ने सुनाया फैसला, दी ये सजा
punjabkesari.in Monday, Oct 31, 2022 - 11:47 PM (IST)

लुधियाना (मेहरा) : एक 13 वर्षीय नाबालिग बच्ची को अपनी हवस का शिकार बनाने के आरोप में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश श्रीमती रविंइंद्र कौर की अदालत ने मुजफ्फरपुर, उत्तर प्रदेश निवासी मोहम्मद शाहिद उर्फ रिजवान उर्फ सनी को 7 वर्ष कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपी को 65 हजार रुपए जुर्माना अदा करने का आदेश भी दिया है। मामला पीड़िता के पिता की शिकायत पर 11 नवम्बर 2013 को पुलिस थाना डिवीजन नंबर चार में दर्ज किया गया था।
शिकायतकर्त्ता के मुताबिक उसकी बड़ी 13 वर्षी बेटी जो सातवीं कक्षा में पढ़ती थी। 9 नवंबर 2013 को कम्प्यूटर सीखने गई पर वह घर वापस नहीं आई। जिस पर पुलिस थाना डिवीजन नंबर चार में अपनी शिकायत देकर मामला दर्ज करवाया। पुलिस ने मामला दर्ज कर पीड़िता को बरामद कर लिया। पीड़िता के बयानों पर पुलिस ने बलात्कार की धारा भी जोड़ दी। आरोपी के गिरफ्तार नहीं होने पर पीड़िता के पिता ने पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में अपनी याचिका दायर की व हाईकोर्ट के दबाव के चलते पुलिस ने 29 मार्च 2017 को आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। अदालत में आरोपी ने खुद को बेकसूर बताया और रहम की अपील की। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के उपरांत अदालत ने आरोपी को उक्त सजा सुनाई।
अपने शहर की खबरें Whatsapp पर पढ़ने के लिए Click Here
पंजाब की खबरें Instagram पर पढ़ने के लिए हमें Join करें Click Here
अपने शहर की और खबरें जानने के लिए Like करें हमारा Facebook Page Click Here