Jalandhar में बढ़ी सख्ती, रात 10 से सुबह 6 बजे तक लगी पाबंदी, जारी हुए order
punjabkesari.in Thursday, Mar 12, 2026 - 03:31 PM (IST)
जालंधर: शहर में बढ़ते ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए पुलिस कमिश्नर धनप्रीत कौर ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत विशेष आदेश जारी किए हैं। इन आदेशों के अनुसार पब्लिक इमरजेंसी को छोड़कर साइलेंस जोन और आवासीय क्षेत्रों में रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक हॉर्न बजाने पर पूरी तरह पाबंदी रहेगी।
पुलिस कमिश्नर द्वारा जारी निर्देशों में सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का हवाला देते हुए कहा गया है कि जहां भी लाउडस्पीकर, पब्लिक एड्रेस सिस्टम या किसी अन्य ध्वनि उत्पन्न करने वाले उपकरण का उपयोग किया जाता है, वहां आवाज का स्तर तय मानकों के अनुसार ही रखा जाना चाहिए। आदेशों के मुताबिक रात 10 बजे से सुबह 6 बजे के बीच (सिर्फ सार्वजनिक आपात स्थिति को छोड़कर) ढोल, भोंपू, साउंड एम्पलीफायर, डीजे या किसी भी प्रकार के तेज आवाज वाले उपकरणों का उपयोग नहीं किया जा सकेगा। यह नियम मैरिज पैलेस, होटल और अन्य समारोह स्थलों पर भी लागू रहेगा।
इसके अलावा निजी साउंड सिस्टम या किसी अन्य ध्वनि उत्पन्न करने वाले यंत्र का शोर स्तर भी निर्धारित सीमा से 5 डीबी (ए) से अधिक नहीं होना चाहिए। वहीं म्यूजिक सिस्टम लगे वाहनों के मामले में यह सुनिश्चित करना होगा कि वाहन से बाहर किसी भी समय तेज आवाज सुनाई न दे। पुलिस ने चेतावनी दी है कि यदि इन आदेशों का उल्लंघन किया गया तो संबंधित साउंड सिस्टम जब्त कर लिए जाएंगे और नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश 8 मई 2026 तक प्रभावी रहेंगे।

