नगर निगम अधिकारियों के गले की फांस बना Model Town का मामला, Court ने लगाई रोक
punjabkesari.in Wednesday, Sep 18, 2024 - 10:21 AM (IST)
लुधियाना: माडल टाऊन में कमर्शियल कॉम्प्लैक्स बनाने के लिए गलत तरीके से नक्शा पास करने का मामला नगर निगम जोन डी की बिल्डिंग ब्रांच के अधिकारियों के गले की फांस बन गया है, जिसके तहत कोर्ट द्वारा निर्माण पर रोक लगा दी गई है। यहां बताना उचित होगा कि मॉडल टाऊन में गुलाटी चौक से दुगरी रोड की तरफ जाने वाली सड़क पर कमर्शियल काॅम्प्लैक्स बनाने को लेकर पहले ही दिन से विवाद चल रहा है। इसके तहत आसपास के लोगों द्वारा रिहायशी इलाके में बेसमेंट की खुदाई होने की वजह उनके मकानों को नुकसान पहुंचाने का मुद्दा उठाया गया था। लेकिन नगर निगम जोन डी की बिल्डिंग ब्रांच के अधिकारियों द्वारा कमर्शियल काॅम्प्लैक्स बनाने वाले बिल्डर के साथ मिलीभगत के चलते मामले पर पर्दा डाल दिया गया। अब यह खुलासा हुआ है कि जिस रोड पर काॅम्प्लैक्स बनाने के लिए नगर निगम जोन डी की बिल्डिंग ब्रांच के अधिकारियों द्वारा नक्शा पास किया गया है, उस सड़क को कमर्शियल गतिविधियों के लिए मंजूरी देने संबंधी नोटिफिकेशन ही सरकार दुआरा जारी नहीं किया गया है। जिसे लेकर चल रहे केस की सुनवाई के दौरान कोर्ट द्वारा जहां नगर निगम अधिकारियों को फटकार लगाई गई है। वहीं, साइट पर कमर्शियल काॅम्प्लैक्स बनाने के लिए जारी निर्माण पर भी रोक लगा दी गई है।
इस तरह बोला गया है झूठ
इस मामले में नगर निगम जोन डी की बिल्डिंग ब्रांच के अधिकारियों द्वारा एक के बाद एक करके कोर्ट को लगातार झूठ बोला जा रहा है। इसमें पहले रिहायशी इलाके में बेसमेंट की खुदाई की वजह से आसपास के मकानों को नुकसान पहुंचाने की शिकायत को यह कहकर रफा-दफा कर दिया गया कि काफी पुराना मकान होने की वजह से उसकी हालत खस्ता है, जिसके लिए कमेटी की बजाय नान टेक्निकल ऑफिसर की रिपोर्ट पेश की गई। अब रोड कमर्शियल डिक्लेयर करने के लिए नोटिफिकेशन जारी होने के बिना ही कॉम्प्लैक्स बनाने का नक्शा पास करने की बात सामने आई है तो नगर निगम अधिकारियों द्वारा यह दावा किया गया कि जनरल हाउस की मीटिंग में प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है, इसलिए अलग से नोटिफिकेशन जारी करने की जरूरत नहीं है। लेकिन नगर निगम अधिकारियों के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं है कि अगर अलग से नोटिफिकेशन जारी करने की जरूरत नहीं है तो इसके लिए पहले रिपोर्ट बनाकर सरकार को क्यों भेजी गई थी।
केस पेंडिंग होने के बावजूद कंलिशियन सर्टीफिकेट जारी करने की चर्चा
इस मामले में नगर निगम जोन डी की बिल्डिंग ब्रांच के अधिकारियों द्वारा कमर्शियल काॅम्प्लैक्स बनाने वाले बिल्डर की मदद करने के लिए नियमों की अनदेखी करने की सारी हदें पार कर दी गई हैं। इसके तहत रोड कमर्शियल डिक्लेयर करने का नोटिफिकेशन जारी न होने को लेकर केस पेंडिंग होने के बावजूद कम्पलिशियन सर्टीफिकेट जारी करने की चर्चा हो रही है।