NGT ने Jalandhar निगम पर ठोका जुर्माना, जानें क्या है मामला
punjabkesari.in Saturday, Aug 10, 2024 - 02:27 PM (IST)
जालंधर (खुराना): पिछले साल एन.जी.ओ अल्फा महेंद्रू फाऊंडेशन के अध्यक्ष रमेश महेंद्रू ने चौगिट्टी डम्प को लेकर एन.जी.टी में शिकायत दायर की थी जिसके बाद प्रशासन, प्रदूषण विभाग और निगम अधिकारियों पर आधारित एक ज्वाइंट कमेटी ने उक्त डंप का निरीक्षण करने के बाद एन.जी.टी. को रिपोर्ट भेजी थी। उस रिपोर्ट में जालंधर निगम की कई कमियों का पता चलते ही एन.जी.टी. ने कड़ा रुख धारण कर लिया था और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 को लागू करने के लिए जालंधर निगम को कड़े निर्देश दिए थे।
यह केस पिछले एक साल से चल रहा था जिसमें निगम कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर और प्रदूषण नियंत्रण विभाग के अधिकारियों के अलावा पंजाब सरकार तक को पार्टी बनाया गया था। उस मामले की सुनवाई आज ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से हुई जिस दौरान एन.जी.टी. की प्रिंसिपल बैंच ने जालंधर नगर निगम पर कूड़े को लेकर जुर्माना ठोक दिया है। यह जुर्माना प्रति किलो कूड़े के हिसाब से लगाया गया है जो लाखों रुपए में कैलकुलेट किया गया है, क्योंकि एन.जी.टी. के पास उपलब्ध रिकॉर्ड के मुताबिक इस समय जालंधर में करीब 15 लाख टन पुराना कूड़ा पड़ा हुआ है। जालंधर से हर रोज 500 टन के करीब कूड़ा निकलता है जिसमें से ज्यादातर को निगम प्रोसेस ही नहीं कर पा रहा।
इस कारण जालंधर में कूड़े के ढेर लगातार बढ़ रहे हैं जिससे चिंतित एन.जी.टी. ने पर्यावरण मुआवजे के नाम पर जालंधर निगम को जुर्माना लगाया है। यह पैसा निगम को पर्यावरण सुधार पर खर्च करना होगा, जिसकी निगरानी एन.जी.टी. द्वारा गठित एक सब कमेटी के माध्यम से की जाएगी। फिलहाल एन.जी.टी की प्रिंसिपल बैंच द्वारा दिए गए ऑर्डर ऑनलाइन अपलोड नहीं हुए हैं परंतु पता चला है कि संबंधित याचिका को खारिज कर दिया गया है। आज हुई ऑनलाइन सुनवाई दौरान निगम कमिश्नर गौतम जैन, ज्वाइंट कमिश्नर पुनीत शर्मा और असिस्टेंट कमिश्नर राजेश खोखर के अलावा बाकी विभागों के उच्च अधिकारी भी मौजूद रहे।