नगर निगम ने पुलिस को जारी किया नोटिस, जानें क्या है मामला

punjabkesari.in Friday, Mar 31, 2023 - 11:00 AM (IST)

लुधियाना: एक तरफ जहां पुलिस द्वारा नियमों का उल्लंघन करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाती है, वहीं खुद पुलिस विभाग नियमों का पालन करने को तैयार नहीं है। इसका खुलासा नगर निगम कमिश्नर द्वारा जारी नोटिस में हुआ है। इसके मुताबिक पुलिस विभाग द्वारा 2013 के बाद से थानों, रिहायशी व ऑफिस की बिल्डिंगों का प्रॉपर्टी टैक्स जमा नहीं करवाया जा रहा है। इसका आंकड़ा 20 करोड़ से पार हो गया है जिसके मद्देनजर नगर निगम द्वारा पुलिस कमिश्नर को जोन वाइस बकाया प्रॉपर्टी टैक्स की डिटेल भेजकर जमा करवाने के लिए बोला गया है। इस संबंधी जारी पत्र में 31 मार्च के बाद बकाया प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवाने पर 18 प्रतिशत ब्याज व 20 प्रतिशत पेनल्टी लगाने की जानकारी भी दी गई है।

यह दी जा रही है दलील

नगर निगम द्वारा इससे पहले भी बकाया प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवाने के लिए पुलिस को सूचना दी गई है लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अब इसे लेकर पुलिस द्वारा अवैध कब्जे हटाने की कार्रवाई के दौरान नगर निगम की मदद के लिए फोर्स भेजने की दलील दी जा रही है।

सरकार के पास पहुंचा मामला

पुलिस द्वारा करीब 20 करोड़ का प्रॉपर्टी टैक्स जमा न करवाने का मामला सरकार के पास पहुंच गया है, जिसके तहत नगर निगम कमिश्नर द्वारा लोकल बॉडीज विभाग के प्रिंसीपल सैक्रेटरी को भी रिपोर्ट भेजी गई है।

जिला प्रशासन भी भूला प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवाना

पुलिस की तरह जिला प्रशासन की तरफ भी प्रॉपर्टी टैक्स बकाया है जिसमें फिरोजपुर रोड स्थित डी.सी. का मल्टीस्टोरी पार्किंग काम्पलैक्स शामिल है। इसे ठेके पर देने के अलावा जिला प्रशासन द्वारा खुद भी लोगों से पार्किंग फीस की वसूली की जा रही है लेकिन 2013 के बाद से प्रॉपर्टी टैक्स जमा नहीं करवाया जा रहा।  इसके मद्देनजर नगर निगम द्वारा ठेके की आमदनी के आधार पर प्रॉपर्टी टैक्स की असैसमैंट की गई है जिसका आंकड़ा 1.36 करोड़ से ज्यादा बताया जा रहा है। इसकी वसूली के लिए नगर निगम द्वारा डी.सी. को सिफारिश भेजी गई है।

छुट्टी वाले दिन भी सुविधा सैंटर पर लगी रही बकाया प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवाने वालों की भीड़

नगर निगम द्वारा प्रॉपर्टी टैक्स की वसूली का बजट टारगेट पूरा करने के लिए मार्च के दौरान छुट्टी वाले दिन भी ऑफिस खोलकर रखने का फैसला किया गया था। इस दौरान सुविधा सेंटर पर बकाया प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवाने वालों की भीड़ देखने को मिली लेकिन अभी भी 67000 लोगों का इंतजार है जिनके द्वारा पिछले साल रिटर्न दाखिल करने के बाद इस साल अब तक प्रॉपर्टी टैक्स जमा नहीं करवाया गया है।

इस तरह लगाई जाती है ब्याज-पेनल्टी

-सितम्बर तक प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवाने वाले लोगों को दी जाती है 10 प्रतिशत रिबेट।
-अक्तूबर से लेकर 31 दिसंबर तक देना पड़ता है पूरा प्रॉपर्टी टैक्स।
-जनवरी से 31 मार्च तक लगाई जाती है 10 प्रतिशत पेनल्टी।
-1 अप्रैल से पिछले साल का प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवाने पर 18 प्रतिशत ब्याज व 20 प्रतिशत पेनल्टी लगाने का है नियम।


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Content Writer

Sunita sarangal

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