Punjab: धान की कटाई के समय यह गलती पड़ सकती है भारी, लगेगा एक लाख रुपए तक का जुर्माना
punjabkesari.in Wednesday, May 28, 2025 - 04:03 PM (IST)

फिरोजपुर (राजेश ढंड): मुख्य कृषि अधिकारी गुरप्रीत सिंह सिद्धू ने जिले के सभी कंबाइन मालिकों से अपील की है कि आगामी धान सीजन के दौरान धान की कटाई केवल सुपर एस.एम.एस. में लगी कंबाइन हार्वेस्टर से ही की जाए ताकि पराली को आग लगाने की घटनाओं पर अंकुश लगाया जा सके और पर्यावरण को प्रदूषण से बचाया जा सके। उन्होंने कहा कि धान की पराली के उचित प्रबंधन के लिए पंजाब कृषि विश्वविद्यालय लुधियाना ने सुपर एस.एम.एस. अटैचमेंट उपलब्ध करवाया है, जो कंबाइन हार्वेस्टर के पीछे लगाया जाता है।
यह कंबाइन के पीछे निकलने वाली पराली को काटकर समान रूप से फैला देता है, जिससे खेत में हैप्पी सीडर, सुपर सीडर आदि मशीनों से पराली का प्रबंधन करके गेहूं की बिजाई का काम आसान हो जाता है। पंजाब राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की हिदायतों के अनुसार धान की कटाई बिना सुपर एस.एम.एस. के कंबाइन चलाने पर रोक लगाई गई है। उन्होंने कहा कि जो भी कंबाइन मालिक बिना सुपर एस.एम.एस. वाली कंबाइन चलाएगा, उस पर पहली बार उल्लंघन करने पर 50,000 रुपये, दूसरी बार उल्लंघन पर 75,000 रुपये तथा तीसरी बार उल्लंघन करने पर 10,0000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।
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