पंजाब मंत्रिमंडल ने अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति जारी करने को मंजूरी दी

punjabkesari.in Thursday, May 31, 2018 - 10:17 PM (IST)

चंडीगढ़: पंजाब मंत्रिमंडल ने अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए मैट्रिक पश्चात छात्रवृत्ति योजना के तहत निजी शैक्षणिक संस्थानों को फंड जारी करने को आज मंजूरी प्रदान की। वहीं, नौ फीसदी दंडात्मक ब्याज के साथ आपत्ति वाली राशि को बरकरार रखने का फैसला किया गया।       

एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि आपत्ति वाली राशि पर नौ फीसदी दंडात्मक ब्याज दर के हिसाब से वैध राशि के जारी होने की तारीख को ब्याज गणना की जाएगी। इस योजना के क्रियान्वयन में अनियमितताओं की पहचान और समाधान के लिए कराए गए ऑडिट की रिपोर्ट में वैध राशि का उल्लेख है। यहां मुख्यमंत्री अमरेंद्र सिंह की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला किया गया। 

सरकारी प्रवक्ता ने कहा कि मंत्रिमंडल ने स्पष्ट किया है कि वैध छात्रवृत्ति राशि के जारी होने से शैक्षणिक संस्थान ऑडिट रिपोर्ट में सामने आई किसी भी अनियमितता के लिए किसी आपराधिक/दीवानी दायित्व से मुक्त नहीं हो जायेंगे। मुख्यमंत्री ने 16 जनवरी 2017 को वित्त विभाग द्वारा मैट्रिक पश्चात छात्रवृत्ति योजना की विशेष ऑडिट कराए जाने का आदेश दिया था। उन्होंने बताया कि ऑडिट विभाग के आंतरिक लेखा संगठन द्वारा किया जा रहा है। ऑडिट अब भी चल रहा है। कल्याण विभाग को 27 अप्रैल 2018 तक कुल 3606 में से 1535 सरकारी और निजी संस्थानों की ऑडिट के रिपोर्ट मिले थे और उसमें से 372.80 करोड़ रुपए की राशि आपत्तिजनक पाई गई थी। 


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