Punjab : किसानों के लिए जारी हुए नए आदेश, शाम 7 से सुबह 6 बजे लगी पूर्ण पाबंदी

punjabkesari.in Monday, Sep 16, 2024 - 07:30 PM (IST)

अमृतसर : पंजाब के किसानों के लिए नए आदेश जारी किए गए है। जानकारी के मुताबिक, जिला मजिस्ट्रेट अमृतसर डिप्टी कमिश्नर मैडम साक्षी साहनी ने भारतीय नागरिक सुरक्षा सहंता, 2023 की धारा 163 बीएनएसएस के तहत दिए गए अधिकारों का उपयोग करते हुए अमृतसर की सीमा के भीतर शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे तक कंबाइन हार्वेस्टर के माध्यम से धान की कटाई करने पर पूर्ण प्रतिबंध का आदेश दिया है जारी कर दिया गया है।

उन्होंने कहा कि धान की कटाई का सीजन शुरू होने के बाद जिला अमृतसर की मंडियों में धान की आवक शुरू हो गई है। अधिक नमी वाले धान की फसल को धान के ठीक से पकने से पहले हार्वेस्टर कंबाइनर द्वारा काट लिया जाता है और किसानों द्वारा अधिक नमी वाले धान को मंडियों में लाने के कारण खरीद एजेंसियां ​​धान की बोली नहीं लगाती हैं, जिससे मंडियों में तनाव की स्थिति बनने की संभावना बन जाती है। इस स्थिति से निपटने की तत्काल आवश्यकता है। यह आदेश 15 नवंबर तक लागू रहेगा।

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News Editor

Kamini

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