पंजाब के इस जिले में धारा 144 लागू, जानें क्या है मामला

punjabkesari.in Tuesday, Jan 17, 2023 - 02:41 PM (IST)

जालंधर : पंजाब में चाइना डोर पर पाबंदी के बावजूद इसकी बिक्री व इस्तेमाल बंद नहीं हो रहा। अब प्रशासन चाइना डोर को लेकर सख्त हो गया है। चाइन डोर को बेचने व खरीदने वालो पर अब कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसे लेकर पुलिस कमिश्नर एस. भूपति द्वारा प्रेस नोट भी जारी किया गया है।

जालंधर के पुलिस कमिश्नर एस. भूपति द्वारा शहर में पहले ही चाइना डोर पर प्रतिबंध लगाते  हुए धारा 144 लगाई गई है। जिसे पहले आदेश नं. 01-68/सी.पी. जालंधर आर्मज तारीख 3 जनवरी 2023 तक लागू किया गया था, अब इसे बढ़ाकर 2 जून 2023 तक जारी कर दिया है। अगर व्यक्ति चाईना डोर बेचता या खरीदता पाया गया तो उस पर कड़ी कार्रवाई होगी। जानकारी के अनुसार पाबंदीशुदा चाईना डोर बेचने वाले 12 व्यक्तियों के खिलाफ 11 मुकद्दमे दर्ज किए गए और इसके साथ ही 519 गट्टू भी बरामद किए गए हैं। 

पुलिस कमिश्नर ने प्रेस नोट में जनता से अपील की है कि बिना चाइना डोर का इस्तेमाल किए बसंत पंचमी का त्योहार मनाएं। चाइना डोर का इस्तेमाल न करें क्योंकि इससे रास्ते में वाहनों पर आने जाने वाले लोग हादसे का शिकार हो रहे हैं यही नहीं पशु-पक्षी भी इस चाइना डोर की चपेट में आकर घायल हो रहे हैं, कई बच्चे भी इस चाइन डोर से घायल हो रहे हैं और मर रहे हैं।

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News Editor

Kamini

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