Punjab में लागू हुए सख्त आदेश, रात 10:00 बजे से सुबह 6:00 बजे तक...

punjabkesari.in Sunday, Jun 08, 2025 - 06:45 PM (IST)

फिरोजपुर (कुमार,खुल्लर,परमजीत): एडिशनल जिला मजिस्ट्रेट फिरोजपुर सरदार दमनजीत सिंह ने अलग-अलग तरह के विशेष आदेश जारी करते हुए जिला फिरोजपुर में रात 10:00 बजे से लेकर सुबह 6:00 बजे तक शोर पैदा करने वाले पटाखे चलाने, ढोल बजाने या किसी भी तरह के ध्वनी प्रदूषण पैदा करने वाले यंत्र चलने पर मुकम्मल पाबंदी लगा दी है। एक और जारी आदेश के अनुसार जिला फिरोजपुर में हुक्का बार चलाने पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी लगा दी गई है। एडिशनल जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जहां कहीं भी सेना के हथियार और असला जमा किया हुआ है उसके नजदीक आग लगाने और निर्माण करने पर भी मुकम्मल पाबंदी लगा दी गई है।

एडिशनल जिला मजिस्ट्रेट फिरोजपुर ने और आदेश जारी करते हुए गांवों के सेहतमंद व्यक्तियों को 24 घंटे रूरल और ग्रामीण बैंकों, डाकखानों, छोटे डाकघरों, रेलवे स्टेशनों, सरकारी दफ्तरों, इंस्टीटियूटों, नहरों के किनारो, सतलुज दरिया के पुलों और विशेष तौर पर बिजली के ग्रिडों, सब्सीट्यूश लाइनों, ट्रांसफार्मरों और बिजली के खंभे को तोड़फोड़ से बचाने के लिए सख्त पहरा देने के आदेश जारी किए हैं।

एडिशनल जिला मजिस्ट्रेट ने विशेष आदेश जारी करते हुए जिला भर में सभी मैरिज पैलेसो, होटल रेस्टोरेंट और सिनेमा हॉल मालिकों को 15 दिन के अंदर-अंदर एन.ओ.सी. प्राप्त करने के आदेश दिए हैं और सभी मालिक मकानों को अपने किराएदारों और रखे हुए नौकरों के नाम पते सहित पूरा विवरण अपने नजदीकी थानों या पुलिस चौकियों में दर्ज करवाने के लिए कहा हैं।

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News Editor

Kalash

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