सहकारी सभाओं के सदस्य पिछले साल की तरह ही अल्पावधि ऋण ले सकेंगे: रंधावा

punjabkesari.in Tuesday, Apr 07, 2020 - 05:32 PM (IST)

चंडीगढ़ः कोरोना महामारी के बढ़ते प्रकोप के चलते लागू लॉकडाउन तथा कर्फ्यू में पंजाब सहकारी सभाओं के सदस्यों को राहत देने के लिए सहकारिता मंत्री सुखजिन्दर सिंह रंधावा ने उन्हें इस साल अल्पावधि ऋण पिछले वित्तीय वर्ष की तरह दिए जाने की घोषणा की है। रंधावा ने आज यहां कहा कि इसलिए उनको कोई प्रस्ताव या दस्तावेज लॉकडाउन रहने तक जमा नहीं करवाना पड़ेगा। सहकारी सभाओं के रजिस्ट्रार की ओर से अल्पावधि फसल ऋण (अल्पावधि ऋण) के लिए पिछले वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए निर्धारित किए वित्तीय नियम (स्केल ऑफ फाईनैंस) मौजूदा साल 2020-21 तक बढ़ाने के लिए पत्र भी जारी कर दिया गया है। 

उन्होंने बताया कि सहकारी सभाओं के सदस्य वर्ष 2019-20 की तरह ही मौजूदा वित्तीय वर्ष में अल्पावधि ऋण हासिल कर सकेंगे बशर्ते उन्होंने पिछले वित्तीय वर्ष में जमीन खरीदी या बेची न हो, इस बारे में उनको लिख कर देना होगा। यदि किसी सदस्य द्वारा पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान जमीन खरीदी या बेची गई है तो ऐसे सदस्यों को यह लिख कर देना होगा और ऐसे सदस्यों की सीमा उनकी जमीन के अनुसार दोबारा बनाई जाएगी। उनके अनुसार केंद्रीय सहकारी बैंकों द्वारा सहकारी कृषि सेवा सभाओं के सदस्यों को कर्ज की एडवांसमेंट पहले दिए गए दस्तावेजों के आधार पर ही की जाएगी और लॉकडाउन/कर्फ्यू की बंदिशों के हटने के बाद इस सम्बन्धी जरुरी प्रस्ताव/दस्तावेज सभाओं से प्राप्त कर लिए जाएं। 

सहकारिता मंत्री ने बताया कि भाई कन्हैया स्वास्थ्य सेवा स्कीम के अधीन हरेक सदस्य द्वारा कृषि/गैर कृषि के लिए दी जाने वाली बकाया किश्त के बराबर विशेष समय अवधि ऋण स्वीकृत किया जाता है। पट्टे पर ली गई जमीन पर उगाईं जाने वाली फसलों के लिए फसल कर्ज सम्बन्धी विभाग द्वारा जारी की गई पहली हिदायतें लागू रहेंगी।


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Mohit

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