हाईकोर्ट ने मजीठिया को राहत देने के बाद जारी किए ये आदेश
punjabkesari.in Monday, Jan 10, 2022 - 10:45 PM (IST)
चंडीगढ़: हाईकोर्ट द्वारा अकाली दल के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री बिक्रम मजीठिया को ड्रग्स मामले में राहत देने के बाद आदेश दिए हैं कि मजीठिया को अपनी लाइव लोकेशन हाईकोर्ट को देनी होगी। इसके साथ ही उन्हें अपना मोबाइल नंबर भी कोर्ट में देना होगा और उसे हमेशा ऑन रखना होगा। हाईकोर्ट ने आदेश दिए हैं कि तमाम दलीले सुनने के बाद मजीठिया को जांच में शामिल होना होगा। जिक्रयोग्य है कि हाईकोर्ट से ड्रग्स मामले में अग्रिम जमानत मिल गई है। जानकारी के अनुसार मोहाली कोर्ट में सुनवाई का फैसला हक में न होने पर बिक्रम मजीठिया हाईकोर्ट में याचिका दायर करते हुए अपना पक्ष रखा था, जिसके बाद आज बिक्रम मजीठिया को राहत मिल गई है।
बता दें बिक्रम मजीठिया पर ड्रग्स मामले को लेकर एफ.आई.आर. दर्ज की गई थी तभी से राजनीति काफी गरमाई हुई थी। बिक्रम मजीठिया भी तभी से फरार चले आ रहे थे। अकाली दल द्वारा बिक्रम मजीठिया की जमानत के लिए भी प्रयास किए जा रहे थे। पंजाब पुलिस बिक्रम मजीठिया की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रही थी।
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