अब ट्रेन यात्रियों के सामान का भी चैक होगा वजन! रहें Alert नहीं तो ...

punjabkesari.in Wednesday, Aug 20, 2025 - 01:38 PM (IST)

पंजाब डेस्क : ट्रेन में सफर करने वाले यात्रियों की सुरक्षा देखते हुए एक बड़ा कदम उठाया जा रहा है। रेल यात्रा में अब एयरलाइंस जैसे नियम लाए जा रहे हैं। अगर यात्री उन नियमों को नहीं मानते तो उन्हें भारी भरकम जुर्माने का सामना करना पड़ेगा। वहीं जानकारी के लिए बता दें कि  भारतीय रेलवे यात्रियों की सुरक्षा और यात्रा को अधिक व्यवस्थित बनाने के लिए लगेज नियमों को सख्ती से लागू करने जा रही है। अब ट्रेन में सफर करते समय यात्रियों को एयरलाइंस जैसे सामान की लिमिट का पालन करना होगा। तय सीमा से अधिक सामान ले जाने पर जुर्माना और लगेज बुकिंग अनिवार्य होगी। रेलवे पहले से मौजूद सामान सीमा नियमों को अब सख्ती से लागू करेगा।

क्या है नया नियम?

-फर्स्ट क्लास एसी यात्री: 70 किलो तक फ्री
-सेकंड एसी यात्री: 50 किलो तक
-थर्ड एसी व स्लीपर यात्री: 40 किलो तक
-जनरल टिकट यात्री: 35 किलो तक 

इसके अलावा, यात्रियों को 10 किलो तक अतिरिक्त सामान की छूट होगी। उससे ज़्यादा सामान के लिए बुकिंग कराना अनिवार्य होगा। जिन यात्रियों का बैग तय सीमा से ज्यादा निकला, या बिना बुकिंग के एक्स्ट्रा लगेज पाया गया, उन पर नॉर्मल चार्ज से ज्यादा शुल्क वसूला जाएगा। रेलवे ने इसे यात्रियों की सुरक्षा और सहयात्रियों की सुविधा के लिए जरूरी बताया है। अब केवल वजन ही नहीं, बल्कि बैग के आकार पर भी ध्यान दिया जाएगा। बड़े बैग जो कोच में जगह घेरते हैं, उन पर भी जुर्माना लग सकता है, चाहे उनका वजन कम ही क्यों न हो। इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक लगेज चेकिंग मशीनें रेलवे स्टेशनों पर लगाई जाएंगी, जहां प्लेटफॉर्म पर एंट्री से पहले बैग की स्कैनिंग होगी।

यह नियम यात्रियों को बेहतर सुविधा देने और कोच में अव्यवस्था को रोकने के लिए लागू किया जा रहा है। यात्रियों से अपील की गई है कि वे समय रहते इन नियमों की जानकारी लें और लगेज लिमिट का पालन करें, ताकि उन्हें जुर्माने या असुविधा का सामना न करना पड़े।

इन स्टेशनों पर हो रही शुरुआत

नया नियम फिलहाल उत्तर रेलवे और उत्तर मध्य रेलवे के अंतर्गत आने वाले प्रमुख स्टेशनों पर लागू किया जा रहा है, जैसे: लखनऊ चारबाग, प्रयागराज, कानपुर, अलीगढ़, मिर्जापुर, बनारस, टूंडला, इटावा, गोविंदपुरी, छिवकी, सूबेदारगंज।

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News Editor

Urmila

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