Transport tender scam: कमिशन एजेंट की दूसरी बार जमानत याचिका खारिज, दिये ये निर्देश

punjabkesari.in Sunday, Sep 03, 2023 - 09:10 PM (IST)

लुधियाना (गौतम) : विजीलेंस ब्यूरो की तरफ से दर्ज किए गए बहुचर्चित मामले फूड एंड सप्लाई विभाग में कथित ट्रांसपोर्ट टेंडर स्कैम में आरोपी मुल्लापुर दाखा के रहने वाले सुरेंदर कुमार धोतीवाला व कोर्ट की तरफ से भगौड़ा करार दिए गए आरोपी जगरूप सिंह की अग्रिम जमानत मानयोग हाईकार्ट की तरफ से रद्द कर दी गई है। मानयोग हाईकोर्ट के जज मानयोग अनूप चित्रकारा की तरफ से इस संबंध में पहले फैसला रिर्जव रखा गया था, लेकिन कोर्ट की तरफ से 1 सितंबर को दोनों की अग्रिम जमानत की याचिका दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद रद्द की है। आरोपी सुरेदंर कुमार धोतीवाला की जमानत याचिका मानयोग हाईकोर्ट की तरफ से दूसरी बार रद्द की गई है। जबकि कोर्ट की तरफ से भगौड़े आरोपी जगरूप सिंह को सरेंडर करने के निर्देश दिए गए है। 

गौर है कि इस बहुचर्चित मामले में पूर्व कैबिनेट मंत्री भारत भूषण आशु भी आरोपी हैं। सुरेंदर कुमार के साथ उसका भाई कृष्ण लाल धोती वाला भी इस मामले में आरोपी हैं। सुरेंदर कुमार पर आरोप था कि उसने राज्य सरकार की मीलिंग नीति के अनुसार काम नहीं किया, बल्कि उसने अपने ही जानकारों को अधिक लाभ पहुंचाया था। 
गौर है कि इस मामले को लेकर इंफोर्समैंट विभाग की तरफ से भी कार्रवाई की गई थी और इस मामले के चलते 25 के करीब स्थानों पर दबिश देकर जांच की और भारी मात्रा में दस्तावेज व करोड़ों रुपए की नकदी भी कब्जे में ली थी। जिसे लेकर विभाग की तरफ से आगे कार्रवाई की जा रही है। विजीलेंस प्रवक्ता के अनुसार इस मामले को लेकर विभाग की तरफ से भी इस मामले में वाटेंड अन्य आरोपियों को काबू करने के लिए रेड की जा रही है।


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Content Writer

Subhash Kapoor

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