नौजवान की हत्या करने वाले आरोपी को उम्र कैद

punjabkesari.in Thursday, Dec 12, 2019 - 06:05 PM (IST)

गुरदासपुर(विनोद)- अडीशनल सैशन जज के.के. सिंगला की अदालत ने आज एक ऐसे नौजवान को उम्र कैद की सजा सुनाई जिसने मात्र इसलिए नौजवान की हत्या कर दी क्योंकि उसने उसे नशा लाकर नहीं दिया था।

जानकारी के अनुसार 2 अप्रैल 2017 को पुलिस स्टेशन सेखवां अधीन लवप्रीत सिंह पुत्र जगतार सिंह निवासी लीलकलां बटाला व सुखविन्द्र सिंह पुत्र धीर सिंह निवासी बटाला पर हत्या का मामला दर्ज किया गया था जिन पर आरोप था कि वह युवराज सिंह पुत्र नरिन्द्र सिंह निवासी डल्ला को किसी लंगर स्थान से उठाकर ले गए और बाद में मेघियां के डेरे समीप युवराज का शव मिला था। जांच दौरान यह बात सामने आई थी कि लवप्रीत सिंह व सुखविन्द्र सिंह ने युवराज सिंह को इसलिए मारा था क्योंकि उसने लवप्रीत सिंंह व सुखविन्द्र सिंह के नशा लाकर नहीं दिया था। यह मामला अडीशनल सैशन जज के.के. सिंगला की अदालत में सुनवाई अधीन था, जिसका निर्णय सुनाते हुए आज अदालत द्वारा लवप्रीत सिंह को उम्र कैद की सजा सुनाई गई जबकि इस माममे में दूसरा कथित आरोपी सुखविन्द्र सिंह भगौड़ा है।


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